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Tuesday 24 November 2015

निरूशक्त दम्पत्ति शादी के 1 वर्ष के अंदर राशि हेतु आवेदन कर सकेंगे

निरूशक्त दम्पत्ति शादी के 1 वर्ष के अंदर राशि हेतु आवेदन कर सकेंगे

खण्डवा 23 नवम्बर,2015 -  मध्यप्रदेश शासन ने समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 के प्रावधान में परिवर्तन किया है। अब ऐसे निरूशक्त दम्पत्ति अपने विवाह के 1 वर्ष की अवधि के भीतर प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेगे। पूर्व में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की समय सीमा 3 माह के अंदर प्रस्तुत करने के प्रावधान थे। किंतु अब नियम में परिवर्तन के पश्चात् निरूशक्त दम्पत्ति 1 वर्ष के अंदर प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे।

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