दुकान पंजीयन व नवीनीकरण के आवेदन अब केवल ऑनलाइन ही लिए जाएंगे
खण्डवा 13 नवम्बर 2015 / मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम के अंतर्गत स्थापनाओं के पंजीयन एवं उनके नवीनीकरण के आवेदन श्रम कार्यालयों में ऑफलाइन प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया पूरी तरह से समाप्त कर दी गई है। अब ये आवेदन पूर्णतः ऑनलाइन ही प्राप्त किए जाएंगे। पंजीयन एवं नवीनीकरण प्रमाण पत्र स्थापनाओं द्वारा ऑनलाइन तरीके से ही डाउनलोड कर इनका पिं्रट प्राप्त किया जा सकेगा।
इस सिलसिले में पहले से ही आवेदकों द्वारा श्रम विभाग के पोर्टल के माध्यम से, स्वयं अथवा लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से आवेदन किए जा रहे थे। अब मध्यप्रदेश शासन द्वारा एमपी ऑनलाइन केन्द्रों (कियोस्क) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने का शुल्क 20 रूपये निर्धारित कर दिया गया है। फलस्वरूप अब आवेदक स्वयं के कम्प्यूटर से अथवा लोक सेवा केन्द्रों अथवा एमपी ऑनलाइन कियोस्क पर निर्धारित शुल्क देकर भी यह सेवा समय सीमा में प्राप्त करने के हकदार होंगे। संबंधितों से अपील की गई है कि दुकान एवं व्यावसायिक स्थापनाओं के पंजीयन और नवीनीकरण के लिए आवेदक श्रम कार्यालयों में ऑफ लाइन जमा कराने के स्थान पर ये आवेदन ऑनलाइन पद्धति से प्रस्तुत करें। आवेदन स्वयं के कम्प्यूटर अथवा लोक सेवा केन्द्र या एमपी ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
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