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Sunday 15 November 2015

12 दिसम्बर को लोक अदालत में आपसी समझौते से निपटेंगे प्रकरण

12 दिसम्बर को लोक अदालत में आपसी समझौते से निपटेंगे प्रकरण

खण्डवा 13 नवम्बर 2015. / राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार जिले में 12 दिसम्बर,2015 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। नेशनल लोक अदालत के माध्यम से न्यायालयों में लंबित विभिन्न प्रकार के प्रकरणों का निराकरण सभी स्तर-सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट एवं जिला न्यायालयों तथा तहसील न्यायालयों में सुलह एवं समझौते के आधार पर किया जायेगा।
    नेशनल लोक अदालत में आपराधिक राजीनामा योग्य प्रकरण, निगोशियेबल इन्स्टूमेंट ऐक्ट धारा 128, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, वैवाहिक या पारिवारिक विवादों के प्रकरण, श्रम विवाद संबंधित प्रकरण, जिसमें पुनरू नियुक्ति, एवं पूर्व पारिश्रमिक (पॉलिसी अनुसार) के प्रकरण तथा ऐसे मामले जिनमें कामगारों का वेतन एवं अन्य सुविधायें संबंधी  विवाद है, भूमि अधिग्रहण प्रकरण, सिविल प्रकरण, जिसमें किराया संबंधी, बैंक वसूली, सुखाधिकार, कर्ज वसूली आदि ट्रिब्युनल में संबंधित प्रकरण राजस्व प्रकरण, मनरेगा, विद्युत तथा जल देयक प्रकरण (चोरी के मामलों को छोडकर) विक्रकर, आयकर, अप्रत्यक्षकर आदि प्रकरण, नौकरी में वेतन, भत्ता तथा अन्य सेवानिवृत्त लाभ संबंधित प्रकरण, वन अधिनियम प्रकरण, कैन्टोनमेंट बोर्ड से संबंधित प्रकरण, रेल्वे दावा, प्राकृतिक विपदा में राहत से संबंधित प्रकरण, अपील, आपराधिक अपील, सिविल अपील, द्वितीय अपील, याचिका, मोटर दुर्घटना प्रकरण, जो उच्च न्यायालय के सम्मुख हो, कवर्ड मैटर आदि के प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा।

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