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Tuesday 24 November 2015

सूखा प्रभावित किसानो की बेटियों को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में मिलेगी सहायता

सूखा प्रभावित किसानो की बेटियों को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में मिलेगी सहायता 

खण्डवा 24 नवम्बर,2015 - राज्य शासन के निर्देशानुसार जिले में खरीफ 2015-16 अन्तर्गत सूखे से प्रभावित ऐसे किसान जिनके आर.बी.सी. 6 (4) के अन्तर्गत प्रकरण स्वीकृत किये गये हैं। उनके परिवार की कन्या के विवाह हेतु मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह हेतु सहायता राशि 25000 रूपये प्रदान की जावेंगी। सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि उक्त योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु सामुहिक विवाह का बंधन को शिथिल करते हुऐं, एकल विवाह हेतु सहायता राशि उपलब्ध कराई जाना हैं। इस हेतु आवेदक को आवेदन पत्र संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदन पत्रो का सत्यापन कर प्रकरण स्वीकृति हेतु पदाविहित अधिकारी के कार्यालय में भेजा जावेंगा। पदाविहित अधिकारी ऐसे आवेदनो में कन्या के पात्रता के मापदण्ड एवं कन्या के विवाह होने की पुष्टि उपरंात राशि कन्या पिता माता या अभिभावक द्वारा दिये गये बैंक खाते में हस्तांतरित की जावेंगी। विवाह के उपरांत एक सप्ताह के भीतर कन्या के पिता एवं कन्या द्वारा उपयोग की गई राशि विवाह की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र विवाह के फोटो के साथ एक पंचनामा के साथ पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। 
जिन कन्या अभिभावक को एकल विवाह हेतु सहायता राशि उपलब्ध राशि कराई गई हैं। उनके द्वारा दी गई समय सीमा के भीतर राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं विवाह संबंधी प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं करायें जाने पर आवेदक को जिस बैंक खाते के माध्यम से राशि उपलब्ध कराई गई हैं, उस बैंक खाते में अन्य जमा राशि से उपलब्ध कराई गई सहायता राशि वापस प्राप्त की जावेंगी। खाते में राशि न होने की स्थिति में विदित प्रक्रिया से राशि वसूल की जावेंगी। योजना 31 मार्च 2016 तक ही प्रभावशील रहेगी। 

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