मुख्यमंत्री महिला सषक्तिकरण योजना के तहत दिया जायेगा प्रषिक्षण
खण्डवा 3 अक्टूबर,2015 - विपत्ति ग्रस्त व पीडि़त महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें मुख्यमंत्री महिला सषक्तिकरण योजना के तहत स्वरोजगार संबंधी प्रषिक्षण दिलाया जायेगा। जिला महिला सषक्तिकरण अधिकारी ने बताया कि यह प्रषिक्षण ऐसी महिलाओं को दिया जायेगा जिनके परिवार में कोई नही है। ऐसी महिलाएं जो दहेज पीडि़त हो अथवा तलाक शुदा अथवा परित्यक्ता अथवा बलात्कार से पीडि़त हो वे स्वरोजगार संबंधी प्रषिक्षण के लिए अपने आवेदन 30 अक्टूबर तक गौरीकुंज के पीछे, पुलिस लाईन के सामने स्थित जिला महिला सषक्तिकरण कार्यालय में जमा करा सकते है। पीडि़त महिलाओं के लिए आयु सीमा 50 वर्ष निर्धारित है। उन्होंने बताया कि इस प्रषिक्षण में महिलाओं को फार्मेसी, वार्ड बॉय, फीजियोथेरेपी, ब्यूटीषियन, आई.टी.आई, पॉलीटेक्निक,प्रयोगषाला सहायक, संबंधी प्रषिक्षण दिलाया जायेगा।
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