बी.एम.ओ. किल्लौद को नोटिस
खण्डवा 21 अक्टूबर,2015 - लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत अधिकारियों को निर्धारित समय- सीमा में नागरिकों के आवेदनों का निराकरण करना होता है। समय सीमा से बाहर होने पर अधिनियम में संबंधित अधिकारी पर आर्थिक दण्ड लगाये जाने का प्रावधान है। प्रसुति सहायता योजना में किल्लौद विकासखण्ड में आवेदक के प्रकरण का निराकरण निर्धारित समय सीमा में न होना पाये जाने पर कलेक्टर डॉ. एम.के.अग्रवाल ने विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी किल्लौद डॉ. ओंकार को कारण बताओ नोटिस जारी कर आवेदन के निराकरण मेें हुए विलंब के संबंध में 3 दिवस में जवाब चाहा है।
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