बिना पंजीकृत संस्थाओं पर होगी कार्यवाही
खण्डवा (20 अगस्त,2014) - जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि यदि कोई स्वंयसेवी संस्था 0-18 वर्ष तक के निराश्रित, बेसहारा, देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों को आश्रय प्रदान कर रही है तो ऐसी संस्था का पंजीयन किशोर न्याय (बालाको की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 की धारा 34(3) के तहत् कराया जाना आवश्यक है। या फिर संस्थाऐं बंद करवाना सुनिश्चित करें। अन्यथा निरीक्षण के दौरान संस्था के अपंजीकृत पाये जाने की स्थिति में संस्था प्रमुख के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।
क्रमांक/97/2014/1304/वर्मा
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