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Thursday 28 August 2014

अवैद्व परिवहन के चार प्रकरणों पर कलेक्टर श्री महेश अग्रवाल ने किया 92000 का अर्थदंड आरोपित

अवैद्व परिवहन के चार प्रकरणों पर कलेक्टर श्री महेश अग्रवाल ने किया 92000 का अर्थदंड आरोपित

खण्डवा (28 अगस्त,2014) - कलेक्टर श्री महेश अग्रवाल ने अवैध परिवहन  के चार अलग-अलग प्रकरणों में 92 हजार रूपये का अर्थदंड आरोपित किया है। जिसकी अधिक जानकारी देते हुए जिला खनिज अधिकारी ने बताया िक यह अर्थदंड कलेक्टर श्री अग्रवाल ने सहायक खनिज अधिकारी खंडवा से प्राप्त प्रतिवेदन एवं प्रस्ताव के आधार पर किया है। साथ ही उन्होंने सभी प्रकरणों की प्रविष्टि अर्थदण्ड पंजी में करने और यदि आरोपित की प्रविष्टि अर्थदण्ड पंजी मंे करते और यदि आरोपित अर्थदंड की राशि जमा की जाती है। तो वाहन निगरानी से मुक्त कर प्रकरण अभिलेख कोष में जमा करने के भी ओदश दिये है।
पहला प्रकरण में 26 हजार का अर्थदंड - सहायक खनिज अधिकारी से प्राप्त पहले प्रतिवेदन मंे 22 अगस्त को भ्रमण के दौरान ग्राम कनवानी में वाहन ट्रैक्टर ट्राली क्रमांक एमपी12-एसी-0285 में अवैध रूप से काली रेत का परिवहन करते हुए पाया गया था। जिस पर उसके विरूद्ध कार्यवाही करते हुये प्रकरण दर्ज किया गया। इसके साथ ही मौके पर ही वाहन चालक पप्पू पिता उदयसिंह निवासी भावसिंगपुरा के कथन लिये गये जिस पर उसके द्वारा वाहन से खनिज अवैध रूप से भरा जाना स्वीकार करते हुये, वाहन मालिक का नाम अनिल कुमार निवासी भावसिंगपुरा बताया गया।
साथ ही अवैध रूप से परिवहन की जा रही खनिज का बाजार मूल्य 2600 रूपये पाया गया । जिस पर सहायक खनिज अधिकारी द्वारा अनावेदक के विरूद्ध अर्थदण्ड मध्य प्रदेश गौण खनिज नियमावली 1996 के नियम 53(1)(5) के तहत दस गुना करके 26000 रूपये का अर्थदण्ड का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिस पर कलेक्टर श्री अग्रवाल ने 26000 रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया ।
द्वितीय प्रकरण में 26 हजार का अर्थदंड - सहायक खनिज अधिकारी से प्राप्त पहले प्रतिवेदन मंे 22 अगस्त को भ्रमण के दौरान रामनगर, खण्डवा में वाहन ट्रैक्टर ट्राली क्रमांक एमपी12-एबी-8280 में अवैध रूप से काली रेत का परिवहन करते हुए पाया गया था। जिस पर उसके विरूद्ध कार्यवाही करते हुये प्रकरण दर्ज किया गया। इसके साथ ही मौके पर ही वाहन चालक छगन पिता तिरमक कुशवाह निवासी जसवाडी के कथन लिये गये जिस पर उसके द्वारा वाहन से खनिज अवैध रूप से भरा जाना स्वीकार करते हुये, वाहन मालिक का नाम श्यामलाल परदेशी निवासी जसवाड़ी बताया गया।
साथ ही अवैध रूप से परिवहन की जा रही खनिज का बाजार मूल्य 2600 रूपये पाया गया । जिस पर सहायक खनिज अधिकारी द्वारा अनावेदक के विरूद्ध अर्थदण्ड मध्य प्रदेश गौण खनिज नियमावली 1996 के नियम 53(1)(5) के तहत दस गुना करके 26000 रूपये का अर्थदण्ड का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिस पर कलेक्टर श्री अग्रवाल ने 26000 अर्थदण्ड आरोपित किया गया है।
तृतीय प्रकरण में 30 हजार का अर्थदंड - सहायक खनिज अधिकारी से प्राप्त पहले प्रतिवेदन मंे 22 अगस्त को भ्रमण के दौरान खण्डवा में वाहन डम्पर क्रमांक एमपी47-एच-0241 में 2.50 घनमीटर अधिक अवैध रूप से रेत का परिवहन करते हुए पाया गया था। जिस पर उसके विरूद्ध कार्यवाही करते हुये प्रकरण दर्ज किया गया। इसके साथ ही मौके पर ही वाहन चालक इमरान पिता जब्बार खान निवासी हरदा के कथन लिये गये जिस पर उसके द्वारा वाहन से खनिज अवैध रूप से भरा जाना स्वीकार करते हुये, वाहन मालिक का नाम राजेश कुमार गिरी निवासी हरदा बताया गया।
साथ ही अवैध रूप से परिवहन की जा रही खनिज का बाजार मूल्य 3000 रूपये पाया गया । जिस पर सहायक खनिज अधिकारी द्वारा अनावेदक के विरूद्ध अर्थदण्ड मध्य प्रदेश गौण खनिज नियमावली 1996 के नियम 53(1)(5) के तहत दस गुना करके 30,000 रूपये का अर्थदण्ड का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिस पर कलेक्टर श्री अग्रवाल ने 30,000 अर्थदण्ड आरोपित किया गया है।
चतुर्थ प्रकरण में 10 हजार का अर्थदंड - सहायक खनिज अधिकारी से प्राप्त पहले प्रतिवेदन मंे 23 अगस्त को भ्रमण के दौरान ओंकारेश्वर में वाहन ट्रेक्टर ट्राली क्रमांक एमपी10-ए-9404 में अवैध रूप से काली रेत का परिवहन करते हुए पाया गया था। जिस पर उसके विरूद्ध कार्यवाही करते हुये प्रकरण दर्ज किया गया। इसके साथ ही मौके पर ही वाहन चालक मनोज पिता विजनलाल भील निवासी ओंकारेश्वर के कथन लिये गये जिस पर उसके द्वारा वाहन से खनिज अवैध रूप से भरा जाना स्वीकार करते हुये, वाहन मालिक का नाम प्रशांत जोशी निवासी ओंकारेश्वर बताया गया।
साथ ही अवैध रूप से परिवहन की जा रही खनिज का बाजार मूल्य 1000 रूपये पाया गया । जिस पर सहायक खनिज अधिकारी द्वारा अनावेदक के विरूद्ध अर्थदण्ड मध्य प्रदेश गौण खनिज नियमावली 1996 के नियम 53(1)(5) के तहत दस गुना करके 10,000 रूपये का अर्थदण्ड का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिस पर कलेक्टर श्री अग्रवाल ने 10,000 अर्थदण्ड आरोपित किया गया है।
क्रमांक/147/2014/1353/वर्मा

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