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Tuesday 12 August 2014

एक और प्रतिष्ठान का बीज लायसेंस निरस्त

एक और प्रतिष्ठान का बीज लायसेंस निरस्त 

खण्डवा (12 अगस्त 2014) - बीज नियंत्रण आदेश 1983 खण्ड 13 (सी) के तहत बीज निरीक्षक विकासखण्ड पंधाना द्वारा क्षेत्र के एक प्रतिष्ठानों से लिए गए बीज के नमूनों को बीज परीक्षण अधिकारी ग्वालियर से प्राप्त विशलेषण रिपोर्ट प्राप्त होने पर सोयाबीन के बीज नमूना जे.एस.9305 से प्रमाणित लॉट क्रमांक व्बज-13-12-918-64376 अमानक स्तर का पाए जाने पर अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा एक प्रतिष्ठाना के बीज लायसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए गए है। 
जिसकी अधिक जानकारी देते हुए अनुज्ञापन अधिकारी एवं उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ओ.पी. चोरे द्वारा बताया गया कि बीज परीक्षण अधिकारी ग्वालियर से प्राप्त विशलेषण रिपोर्ट क्रमांक 861 दिनांक 16 जुलाई 2014 के आधार पर बीज नमूने अमानक पाए जाने पर सर्वप्रथम कार्यालय द्वारा प्रतिष्ठान को 21 जुलाई 2014 को उक्त लाट का बीज स्कंध विक्रय प्रतिबंध कर बीज विक्रेता एवं बीज कंपनी को कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर सुनवाई का अवसर दिया गया।
जिस पर बीज विक्रेता एवं कंपनी संस्था मेसर्स श्री चौतन्य बीज उत्पादक सहाकारी समिति मर्यादित कालपाट कम्पनी के द्वारा अपने क्षेत्र के बीज निरीक्षण के माध्यम से प्रस्तुत जवाब संतोषजनक एवं विधि संगत नही होने एवं बीज अधिनियम की धारा 6(ए) एवं 7(बी) का उल्लंघन होने से बीज नियंत्रण आदेश 1983 खण्ड 15(बी) में निहित प्रावधान के तहत बीज विक्रेता एवं उत्पादक कम्पनी मेमर्स श्री चौतन्य बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित कालपाट द्वारा धारित बीज लायसेंस क्रमांक 1068 को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
क्रमांक/62/2014/1268/वर्मा

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