ऑनलाइन पंजीकृत किसानों से चना,मसूर, सरसों की खरीदी 15 जून तक होगी
खण्डवा 14 जून, 2018 - किसान-कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिये हैं कि समस्त उपार्जन केन्द्रों पर ऑनलाइन टोकनधारी पंजीकृत किसानों की उपज की खरीदी 15 जून शाम 5 बजे तक की जाये। इस संबंध में विभाग ने गाइड-लाइन भी तय कर दी है। टोकनधारी किसानों की उपज की 9 जून को तुलाई नहीं हो पाने की स्थिति में यह निर्णय लिया गया है।
जिला कलेक्टरों से कहा गया है कि जिन किसानों को टोकन जारी किये गये है और भूमि रकबा सत्यापित है; उनसे उनकी पात्रता अनुसार ऑनलाइन उपार्जन किया जाये। मण्डी पर नियुक्त राजस्व, कृषि, खाद्य एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों के संयुक्त दल की देख-रेख में तुलाई करवाई जाना अनिवार्य कर दिया गया है। चना, मसूर और सरसों के विक्रेता किसान के पंजीयन में उल्लेखित बैंक खाते एवं भू-स्वामी के बैंक खाते का मिलान किया जायेगा। इसके बाद ही उपार्जन कार्य किया जायेगा। प्रत्येक दिवस 40 क्विंटल की अधिकतम उपार्जन मात्रा की शर्त का पालन अनिवार्य रूप से किया जायेगा। कलेक्टर्स से कहा गया है कि जिन संस्थाओं में बगैर टोकन के उपार्जन किया गया है, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये। ऑनलाइन उपार्जन किये जाने वाले चना, मसूर और सरसों की मात्रा का भौतिक सत्यापन करवाया जाये। एफएक्यू गुणवत्ता का स्टॉक होने पर ही खरीदी की जाये। खरीदी केन्द्रों पर वीडियोग्राफी भी करवाने के लिये कहा गया है। खण्डवा जिले सहित रायसेन, राजगढ़, सीहोर, होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिन्दवाड़ा, रीवा, सागर, दमोह, अशोकनगर, गुना, शिवपुरी, मुरैना, श्योपुर, भिण्ड, इंदौर, उज्जैन, देवास और मंदसौर के जिला कलेक्टरों को यह निर्देश जारी किये गये हैं। इन कलेक्टरों को किसी भी दशा में उपार्जन की समस्त कार्यवाही 15 जून तक अनिवार्य रूप से करने के लिये कहा गया है।
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