एक अपराधी जिला बदर
खण्डवा 27 जून, 2018 - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री विषेष गढ़पाले ने पुलिस अधीक्षक की अनुषंसा पर एक अपराधी को एक वर्ष के लिए जिला बदर करने के आदेष जारी किए है। जारी आदेष के अनुसार अपराधी वसीम पिता अब्दुल रहमान पटेल निवासी इमलीपुरा थाना मोघट रोड खण्डवा को अगले एक वर्ष के लिए न केवल खण्डवा जिले साथ ही पड़ोस के बुरहानपुर, खरगोन, देवास , बैतुल, हरदा व इंदौर जिलों की सीमा मंे प्रवेष पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह अपराधी बिना पूर्व अनुमति के इन जिलों में प्रवेष नहीं कर सकेगा।
इसके अलावा एक अन्य अपराधी करीम उर्फ टुंडा निवासी सिंघाड़ तलाई को जिला दण्डाधिकारी द्वारा आदेष दिए गए है कि वह इस आषय का बोंड तीन दिवस की अवधि में न्यायालय में प्रस्तुत करे कि वह एक वर्ष की अवधि तक किसी भी प्रकार अपराधिक गतिविधि में लिप्त नहीं रहेगा तथा अगले एक वर्ष तक की अवधि में प्रत्येक माह की 5 तारीख को नजदीकी थाने में अपनी उपस्थिति दर्ज करायेगा।
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