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Saturday 30 June 2018

पक्षकारों को अब पेषी तारीख के लिए कोर्ट या वकीलों तक नहीं जाना पडे़गा

पक्षकारों को अब पेषी तारीख के लिए कोर्ट या वकीलों तक नहीं जाना पडे़गा
मोबाइल एप्प ‘‘ई-कोर्ट सर्विसेस‘‘ से घर बैठे मिलेगी प्रकरण की पूरी जानकारी 

खण्डवा 30 जून, 2018 - अभी तक पक्षकारों को अपने मुकदमे की तारीख पता लगाने के लिए या तो न्यायालय जाना पड़ता था, या वकीलों के कार्यालय के चक्कर लगाना पड़ते थे, अब नागरिकों की सुविधा के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने मोबाईल एप्लीकेषन, वेबसाइट जैसी आधुनिकतम सुविधाएं उपलब्ध करा दी है। कोई भी नागरिक अपने मुकदमे की अद्यतन जानकारी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की वेबसाइट से कुछ ही मिनिटों में प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा मोबाइल एप्प ‘‘ई-कोर्ट सर्विसेस‘‘ को अपने एन्ड्राइड मोबाइल में डाउनलोड कर मुकदमे की अद्यतन जानकारी मोबाइल पर ही प्राप्त की जा सकती है। जिला न्यायालय के सभाकक्ष में आयोजित ई-कोर्ट प्रोजेक्ट से संबंधित बैठक में जिला एवं सत्र न्यायाधीष श्री संजय शुक्ला ने वेबसाइट व मोबाइल एप्प की जानकारी नागरिकों तक पहुंचाने के लिए बेनर व होर्डिंग शहर के मुख्य स्थानों पर लगाने के लिए निर्देष दिए। उन्होंने इन नई सुविधाओं की जानकारी का प्रचार प्रसार विभिन्न शासकीय कार्यक्रमों में भी कराने तथा सिनेमा घरों में स्लाइड शो प्रदर्षित कराने के निर्देष भी अधिकारियों को दिए। बैठक में अपर कलेक्टर श्री बी.एस. इवने, विषेष न्यायाधीष श्री एस.के. श्रीवास्तव, एडीजे श्री टी.के. दुबे, सीजेएम श्री के.पी. मरकाम, न्यायाधीष श्री पी.पी.एस. ठाकुर, श्री कपिल वर्मा, व सुश्री पूर्णिमा कोठे सहित विभिन्न न्यायाधीषगण भी मौजूद थे। 
जिला एवं सत्र न्यायाधीष श्री शुक्ला ने बस स्टेण्ड , रेल्वे स्टेषन, अस्पताल, कलेक्ट्रेट, तहसीलों व शासकीय षिविरों में ई-कोर्ट प्रोजेक्ट से संबंधित प्रचार सामग्री प्रदर्षित कराने एवं वितरित कराने के निर्देष भी बैठक में दिए। बैठक में प्रस्तुत प्रजेन्टेषन मंे बताया गया कि कोई भी पक्षकार अपने मुकदमे की सी.एन.आर. नम्बर या एफआईआर नम्बर के आधार पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से अपने मुकदमे की वर्तमान स्थिति की जानकारी निकाल सकता है। इस दौरान बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के माध्यम से पक्षकारगण अन्य राज्यों में प्रचलित अपने मुकदमों की जानकारी प्राप्त कर सकते है। प्रजेन्टेषन में बताया गया कि मोबाइल एप्लीकेषन ई-कोर्ट सर्विसेस में क्यूआर कोड की सुविधा भी है, जिसे मोबाइल से एक बार स्केन करने पर मुकदमे की जानकारी कभी भी अद्यतन स्थिति में प्राप्त की जा सकती है। 

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