अब जाति प्रमाण पत्र मिलेगा 3 दिवस की समय सीमा में
जाति प्रमाण पर लोक सेवा गारंटी के तहत शामिल होने से नागरिकों को होगी आसानी
खण्डवा 28 जून, 2018 - नागरिकों के आवेदनों का समय सीमा में निराकरण करने के उद्देष्य से सरकार ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 लागू किया है, जिसके तहत समय सीमा में चिन्हित सेवाओं से संबंधित आवेदनों का निराकरण न करने वाले अधिकारियों पर अर्थदण्ड भी लगाया जाता है। हाल ही में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत जो नई सेवाएं शामिल की गई है। जिला लोक सेवा प्रबंधक श्री शैलेन्द्र सिंह जाधम ने बताया कि हस्तलिखित मेन्यूअल जाति प्रमाण पत्र की डिजिटल प्रति प्राप्त करने के लिए समय सीमा 3 दिवस निर्धारित की गई है, इसके लिए पदाभिहित अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को बनाया गया है। इसकी प्रथम अपील कलेक्टर कार्यालय में तथा द्वितीय अपील संभागायुक्त कार्यालय में की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि ऐसे नागरिक जिनके परिवार के किसी सदस्य, पिता, भाई या बहन को पूर्व में एसडीएम द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है उन्हें 15 दिवस में यह प्रमाण पत्र देने का प्रावधान किया गया है। इसकी भी प्रथम अपील कलेक्टर कार्यालय में तथा द्वितीय अपील संभागायुक्त कार्यालय में की जा सकेगी। ये सेवाएं प्राप्त करने के लिए लोक सेवा केन्द्र में निर्धारित शुल्क जमा कर आवेदन किया जा सकता है।
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