प्रतिष्ठानों पर फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड न लगाये जाने पर होगी कार्यवाही
खण्डवा 8 सितम्बर 2016 - अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा प्रषासन खण्डवा डॉ. जे.एस. अवास्या ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मान अधिनियम का मुख्य उद्देष्य आमजन को स्वच्छ एवं स्वास्थ्यप्रद खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना हैं। इस के लिए खाद्य विक्रेता एवं निर्माता को अपने प्रतिष्ठान के समक्ष अपने व्यवसाय की थीम एवं उससे संबंधित समस्त हाईजीन रूल का पालन करना एवं उसकी वचनबद्वता का उल्लेख करना अनिवार्य हैं, जिससे आमजन का सुरक्षित खाद्य पदार्थ प्राप्त होने का पूर्ण भरोसा हो सकें। उन्होंने बताया कि खाद्य पदार्थ के विक्रय एवं निर्माण के संबंध में बिग रेस्टॉरेंट, स्माल रेस्टॉरेंट, रिटेलर, फल एवं सब्जि विक्रेता, दुध डेयरी, मीट विक्रेता के संबंध में निर्देष है कि अपने मुख्य डिस्प्ले बोर्ड, फ्लेक्स पर प्रतिष्ठान के मुख्य द्वारा से दिखने वाले स्थान पर लायसेंस, रजिस्टेªेषन नम्बर एवं स्वच्छता के संबंध में दिए हाईजीन रूल्स कोड्स का प्रदर्षन करें। जो खाद्य कारोबारकर्ता के द्वारा स्वच्छ एवं सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराने की स्वमेव वचन बद्धता हैं। डिस्प्ले बोर्ड का प्रारूप कार्यालय उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रषासन खण्डवा कार्यालय में उपलब्ध हैं। सभी बिग रेस्टॉरेंट स्माल रेस्टॉरेंट, रिटेलर, फल एवं सब्जि विक्रेता, दुध डेयरी, मीट विक्रेता को निर्देषित किया गया हैं कि कार्यालय से बोर्ड का प्रारूप प्राप्त कर अपने प्रतिष्ठान पर डिस्प्ले बोर्ड लगाना 15 दिवस में सुनिष्चित करें, अन्यथा उनका लायसंेस व रजिस्ट्रेषन निलंबन की कार्यवाही की जा सकेगी।
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