लोकसेवा गारंटी में शामिल सेवाओं के आवेदनों का समय पर निराकरण करें
खण्डवा 15 सितम्बर 2016 - कलेक्टर श्रीमती स्वाति मीणा नायक ने जिले के सभी विभागीय अधिकारियांे को निर्देष दिए है कि उनके विभाग की जो सेवाएं लोकसेवा गारंटी में शामिल हैं, उनका निराकरण निर्धारित समय सीमा में करें। उन्होंने जारी निर्देषों में कहा है कि समय सीमा से बाहर होने पर लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत अर्थदण्ड की कार्यवाही की जाती है। अतः यह सुनिष्चित किया जाये कि अर्थदण्ड की नोबत न आये बल्कि आवेदक को निर्धारित समय सीमा के भीतर ही निर्धारित सेवा उपलब्ध करा दी जाये।
No comments:
Post a Comment