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Friday, 23 September 2016

स्कूल बसों में महिला सहायक की नियुक्ति आवष्यक

स्कूल बसों में महिला सहायक की नियुक्ति आवष्यक 

खण्डवा 23 सितम्बर 2016 - अब जिले की ऐसी स्कूल बसों में छात्राओं की सुरक्षा के लिए महिला सहायक अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेगी, जिसके ड्रार्यवर पुरूष होंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्कूल बसों में छात्राओं की सुरक्षा को लेकर षिक्षा विभाग एवं परिवहन विभाग को नए आदेष जारी किए है, जिसके अनुसार अब स्कूल बस में कभी भी अकेली छात्रा को नहीं जाना पड़ेगा। इसके लिए अब स्कूल बस में पुरूष परिचालक के अलावा षैक्षणिक संस्था द्वारा ही महिला सहायक की नियुक्ति की जाएगी। अतिरिक्त क्षैत्रिय परिवहन अधिकारी खण्डवा श्री सुनिल गौड़ ने बताया कि इन निर्देषों का कढ़ाई से पालन कराया जाएगा एवं इस संबंध में आदेष जारी कर दिये गये है।

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