धार्मिक स्थलों पर बिना अनुमति के निर्माण कार्य न किए जायें
खण्डवा 31 अगस्त,2015 - कलेक्टर डॉ. एम.के.अग्रवाल ने जिले के सभी एसडीएम, नगर निगम आयुक्त , मुख्य नगर पालिका अधिकारियांे व तहसीलदारों को निर्देष दिए है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेषों के पालन में किसी भी धार्मिक स्थलों पर निर्माण अथवा पुनर्निर्माण बिना शासकीय अनुमति के न होने दें। कलेक्टर डॉ. अग्रवाल द्वारा जारी निर्देषों मंे कहा गया है कि अक्सर यह देखा जाता है कि धार्मिक स्थलों में बिना अनुमति के पुनर्निर्माण एवं विस्तार के कार्य होते है। ये कार्य राजस्व अधिकारियों की अनदेखी के कारण ही हो पाते है अतः भविष्य में सुनिष्चित किया जाये कि किसी भी धार्मिक स्थल पर जो भी निर्माण कार्य हो वह सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बाद ही हो।
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