महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के बनेंगे ड्राईविंग लायसेंस
खण्डवा 31 जुलाई,2015 - राज्य शासन के निर्देषानुसार महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लर्निंग ड्राईविंग लायसेंस बनाने के लिए तहसील स्तर पर षिविरों का आयोजन किया जाना है ताकि विद्यार्थियों को ड्राईविंग लायसेंस बनवाने के लिए जिला मुख्यालय पर न आना पड़े। अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री सुनील गौड़ ने बताया कि यह षिविर 1 से 31 अगस्त तक तहसील स्तर पर आयोजित होंगे। उन्होंने बताया कि लर्निंग लायसेंस के लिए विद्यार्थियों को प्रारूप दो में आवेदन के साथ फोटो चस्पा करने होंगे तथा अपने महाविद्यालय के प्राचार्य से फोटो प्रमाणित करवाने होंगे। आवेदनकर्ता का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र चिकित्सक द्वारा जारी किया होना चाहिए। आवेदन के साथ तीन फोटो, श्रेणी एक के लिए आवेदन शुल्क 40 रूपये तथा दो श्रेणीयों के लिए 70 रूपये जमा करना होगा। जन्म तिथि के लिए विद्यार्थियों को अंकसूची की प्रमाणित छायाप्रति, वोटर आईडी, आदि आवेदन के साथ संलग्न करना होंगे। सभी तैयार लायसेंस संबंधित प्राचार्य को प्रदाय किए जायेंगे। श्री गौड़ ने सभी महाविद्यालयों के प्राचार्यो से अनुरोध किया है कि वे विद्यार्थियों से आवेदन आवष्यक दस्तावेजों सहित प्राप्त कर सूची के साथ परिवहन कार्यालय भिजवायें।
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