अवैध है हुक्काबार लाउंज का संचालन
विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों को कार्यवाही के निर्देश जारी
खण्डवा (06 जून, 2014 ) - राज्य सरकार ने तम्बाकू उपयोग के नियंत्रण के लिए निर्देश जारी किए हैं । सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पादों के नियंत्रण संबंधी अधिनिय, 2003 के प्रावधानों के अनुसार कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान नहीं करेगा। सिर्फ 30 कमरे वाले होटल या 30 लोगों के बैठने वाली जगह जैसे रेस्टोरेंट एवं एयरपोर्ट में पृथक से धूम्रपान करने के लिए क्षेत्र बनाया जा सकता है।
अधिनियम की धारा-6 में कोई भी व्यक्ति 18 साल से कम की आयु वाले किसी व्यक्ति को तथा शैक्षणिक संस्थानों से 100 गज के दायरे में किसी भी तम्बाकू उत्पादों या सिगरेट का विक्रय नहीं कर सकेगा। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, श्री डी.डी. अग्रवाल ने निर्देश दिये हैं कि अधिनियम की धारा 4 एवं 6 के निर्देशों का कड़ाई से पालन करवाया जाये। कई शहरों में यह देखने में आया है कि हुक्काबार लाउंज की आड़ में युवा छात्रों को धूम्रपान करवाने की सुविधा दी जाती है। ऐसे हुक्काबार लाउंज अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों के विपरीत हैं। राज्य सरकार ने अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए समस्त उप संचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन और सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, राजपत्रित अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों, राजस्व अधिकारियों के साथ ही प्रदेश के समस्त खाद्य निरीक्षकों को भी अधिकृत किया है। हुक्काबार लाउंज जैसे तम्बाकू धूम्रपान केंद्रों पर सख्त कार्यवाही करने को कहा गया है। निर्देशों में कहा गया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि अधिनियम की धारा 4 एवं 6 के प्रावधानों का पूरे प्रदेश में कड़ाई से पालन हो।
निर्देशों में यह भी कहा गया है कि प्रदेश के जलपान गृहों की अनुज्ञा स्वीकृत करते समय अनुज्ञा में अधिनियम की धाराओं का पालन सुनिश्चित किया जाए। यदि कोई अनुज्ञप्तिधारी अधिनियम के उल्लंघन का दोषी पाया जाए तो उसकी अनुज्ञप्ति निरस्त करने की कार्यवाही की जाए।
क्रमांक/22/2014/911/वर्मा
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