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Friday 13 June 2014

फोटोयुक्त मतदाता-सूची निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार तैयार हों

फोटोयुक्त मतदाता-सूची निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार तैयार हों
संभागीय आयुक्त चुनाव संबंधी सभी गतिविधि की सतत निगरानी करें
राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री परशुराम ने दिये वीडियो-कान्फ्रेंसिंग में निर्देश

खण्डवा (13 जून,2014)  -  प्रदेश में आगामी नगरीय निकाय चुनाव में वार्डवार फोटोयुक्त मतदाता-सूची तैयार करने का कार्य निर्धारित तारीख 16 जून से प्रारंभ हो। त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के लिये यह कार्य एक जुलाई से शुरू हो। आगामी 20 अक्टूबर तक मतदाता-सूची का अंतिम प्रकाशन सुनिश्चित हो। संभागीय आयुक्त चुनाव संबंधी सभी गतिविधि की अपने स्तर से सतत निगरानी करें। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री आर. परशुराम ने यह निर्देश आज यहाँ प्रदेश के सभी संभागायुक्त, कुछ जिलों के कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी, सभी संयुक्त आयुक्त विकासध्उपायुक्त राजस्व और उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) को विन्ध्याचल भवन स्थित एनआईसी कक्ष में वीडियो-कान्फ्रेंसिंग में दिये।
श्री परशुराम ने चुनाव संबंधी सभी गतिविधि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संचालित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी प्रकार का विलम्ब नहीं होना चाहिये। उन्होंने अधिकारियों से संसाधनों की उपलब्धता में आ रही कठिनाइयों से आयोग को अवगत करवाने को कहा। उन्होंने कहा कि चुनाव की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जायेगा। उन्होंने बताया कि जिलों को आई.टी. से संबंधित कार्य के लिये एक-एक लाख रुपये का आवंटन दिया जा रहा है। प्रत्येक जिले में 2 डाटा-एन्ट्री ऑपरेटर की नियुक्ति करने के भी निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि जबलपुर जिले में कोई 5000 कर्मियों को प्रशिक्षण देने का उत्कृष्ट कार्य किया गया है। सभी जिलों में आवश्यक संख्या में ईव्हीएम की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।
श्री परशुराम ने कहा कि जिलों में ईव्हीएम के सुरक्षित भण्डारण के लिये आवश्यक बजट दिया जा रहा है। संभागीय आयुक्त पंचायत निर्वाचन के चरण के निर्धारण में विकासखण्डों का परीक्षण कर इस बारे में आयोग को प्रस्ताव भेजें। इसी आधार पर पंचायत चुनाव में विकासखण्डों का चरणों में निर्धारण किया जायेगा।
श्री परशुराम ने मुख्य रूप से वीडियो-कान्फ्रेंसिंग में फोटोयुक्त मतदाता-सूची के लिये वेण्डर की तहसील-स्तर पर व्यवस्था, सूची की तैयारी, ईव्हीएम के सुरक्षित भण्डारण, प्रशिक्षण एवं प्रचार-प्रसार तथा आई.टी. का उपयोग और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा बनाई गई यूआरएल में जिलों द्वारा जानकारी को भरे जाना एवं संभाग-स्तरीय पर्यवेक्षण के बिन्दु पर आवश्यक निर्देश दिये।
क्रमांक/72/2014/961/वर्मा

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