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Friday 13 June 2014

16 जून से त्रि-स्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन 2014 के अंतर्गत आदर्श आचरण संहिता प्रभावशाील

16 जून से त्रि-स्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन 2014 के अंतर्गत आदर्श आचरण संहिता प्रभावशाील
खण्डवा जनपद कि ग्राम पंचायत भैसावा, एवं खालवा जनपद कि ग्राम पंचायत रोशनी व ढकोची में होना है उप चुनाव
जिला दण्डाधिकारी श्रीमती शिल्पा गुप्ता ने जारी किए आदेश

खण्डवा (13 जून,2014)  - त्रि-स्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन 2014 के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से संपादन के मध्य नजर चुनाव में लोक शांति एवं लोक सुरक्षा बनाये रखने के लिए कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी श्रीमती शिल्पा गुप्ता ने धारा 144 (क) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए गए है। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 16 जून को त्रि-स्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन 2014 के अंतर्गत जिले के विकासखण्ड खण्डवा कि ग्राम पंचायत भैसावा, एवं विकासखण्ड खालवा कि ग्राम पंचायत रोशनी व ढकोची में निर्वाचन होने है। जिसके अंतर्गत संबंधित मतदान केन्द्र के  क्षेत्रों के ग्रामों  में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील है। 
इसी के मध्य नजर दण्डाधिकारी श्रीमती शिल्पा गुप्ता ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 173 के तहत् प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जनपद पंचायत खण्डवा कि ग्राम पंचायत भैसावा, एवं जनपद पंचायत खालवा कि ग्राम पंचायत रोशनी व ढकोची से संबंधित समस्त मतदान के क्षेत्रों में तत्काल प्रभावशील सभी प्रकार के घातक अस्त्र शस्त्रों एवे आग्नेय शस्त्रों का प्रदर्शन व उपयोग प्रतिबंधित कर दिया है इस दौरान -
§ कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के घातक हथियार जैसे चाकू, लोहे की कड़, लाठी, तलवार, भाला, बरछी, फरसा, गुंडासा, आदि का प्रदर्शन व उपयोग नही नही कर सकेगा।
§ कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के आग्नेय शस्त्रों का प्रदर्शन व उपयोग नही कर सकेगा।
§ कोई भी व्यक्ति विस्फोटक, पटाखों आदि की बिक्री तथा उपयोग नहीं कर सकेगा।
§ इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता कि धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही कि जाएगी।
इन पर लागू नही होगा यह आदेश - जिला दण्डाधिकारी श्रीमती शिल्पा गुप्ता द्वारा जारी आदेश इन पर लागू नही होगा जिसमें -
§ सुरक्षा बलों, अर्द्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, नगर सैनिक बलों, सीमा सुरक्षा बल, आदि पर जिनकों सुरक्षा व्यवस्था, चुनाव व्यवस्था आदि के लिए उनके कर्तव्य पालन के समय एवं विशिष्ट व्यक्तियों अधिकारियों एवं उम्मीदवारों की सुरक्षा हेतु लगाए गए पुलिस एवं अन्य शासकीय बलों पर प्रभावशील नहीं होगी।
§ सिक्ख धर्म के अनुयायियों एवं विवाह समारोह के समय दूल्हे द्वारा धारण की गई कटार एवं कृषि उपकरणों के रूप में प्रयोग लाई जाने वाली धारदार उपकरणों पर प्रभावशील नहीं होगी।
§ यह आदेश शासकीय और अर्धशासकीय विभागों के सुरक्षा कर्मियों, पुलिस कर्मियों, विशेष पुलिस कर्मियों एवं ऐसे शासकीय अधिकारियों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें जिला प्रशासन अथवा पुलिस प्रशासन द्वारा चुनाव के दौरान शांति व सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु नियुक्त किया गया हो।
§ जिले में निजी सुरक्षा एजेंसियों के माध्यम से किसी शासकीय और अर्धशासकीय संस्थान की सुरक्षा हेतु नियुक्त व्यक्तिगत शस्त्र लायसेंस धारी को उपरोक्त प्रतिबंध से शासकीय और अर्धशासकीय संस्थान की सुरक्षा हेतु संबंधित थाना व्यक्तिगत शस्त्र लायसेंसधारी के उनके संस्थान मंे सुरक्षा गार्ड होने की पुष्टि में नियुक्त उक्त कर्मचारी धारा 144 के अन्तर्गत जारी प्रतिबंध अवधि में अपनी ड्यूटी अवधि के अतिरिक्त किसी भी समय में शस्त्र का धारण नही किया जाएगा।
यह आदेश त्रि-स्तरीय निर्वाचन के अंतर्गत जारी किया गया है। जो कि जारी होने
कि दिनांक से लेकर मतगणना सम्पन्न होने तक प्रभावशील रहेगा।
क्रमांक/69/2014/958/वर्मा

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