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Friday 27 June 2014

नगर वाहन सेवा के अस्थायी परमिट के लिए दिशा निर्देश जारी

नगर वाहन सेवा के अस्थायी परमिट के लिए दिशा निर्देश जारी
चिन्हित सूत्रीकृत मार्गो में वाहन संचालन के लिए इच्छुक आवेदक कर सकते है आवेदन 

खण्डवा (27 जून, 2014) - अतिरिक्त क्षेत्रिय परिवहन अधिकारी सुनील गौर ने जानकारी देते हुए बताया कि खण्डवा शहर के अंतर्गत 6 चिन्हांकित, सूत्रीकृत मार्गो पर नगर वाहन सेवा संचालित होनी है। जिसके लिए 7$1 से लेकर 12$1 बैठक क्षमता वाले वाहनों के लिए अनुज्ञापत्र जारी हो चुका है। जो भी इच्छुक आवेदक अपना आवेदन करना चाहते है। वह विभागीय वेबसाईट पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते है। जिसके बाद ऑनलाईन आवेदन का प्रिन्टाउट लेकर दस्तावेज समेत कार्यालय में जमा करना होगा। 
यह दस्तावेज करने होगे प्रस्तुत:-
§ ऑनलाईन आवेदन की प्रति।
§ वाहन के पंजीयन की स्वप्रमाणित प्रति।
§ वाहन के फिटनेस की स्वप्रमाणित प्रति।
§ वाहन की बीमा की स्वप्रमाणित प्रति।
§ वाहन के प्रदूषण नियंत्रण के प्रमाण-पत्र की प्रति।
§ वाहन पर नियमानुसार रिफ्लेक्टर लगे होने का प्रमाण-पत्र।
§ नगर सेवा वाहन चालक के लिये व्यवसायिक चालन अनुज्ञप्ति अनिवार्य होगी।
नगर सेवा वाहन के मापदण्ड निम्नानुसार होंगे:-
§ नगर सेवा के वाहन का मॉडल परमिट आवेदन के दिनांक से एक वर्ष से पुराना न हो।
§ वाहन की बैठक क्षमता 7$1 से लेकर 12$1 होना आवश्यक है।
§ नगर सेवा वाहन का रंग सफेद होगा।
§ नगर सेवा वाहन के दोनों साईड 6 इंच चौडाई का निर्धारित रंग का पट्टा होगा, जिस पर दोनों साईड नगर सेवा लिखा जावेगा। इसके अक्षरों का आकार ऊॅंचाई में 10 से.मी. 
न्यूनतम होगा, जिसे 25 मीटर की दूरी से देखा जा सके। मार्ग क्रमांक के अनुसार पट्टे   
के रंग निम्नानुसार रहेंगे।
§ मार्ग क्रमांक 1 - लाल
§ मार्ग क्रमांक 2 - नीला
§ मार्ग क्रमांक 3 - हरा
§ मार्ग क्रमांक 4 - नारंगी
§ मार्ग क्रमांक 5 - पीला
§ मार्ग क्रमांक 6 - कत्थई
§ वाहन पर आगे एवं वाहन के पीछे, दोनों और लाल रंग के घेरे में रूट क्रमांक अंकित करना होगा तथा वाहन के आगे मार्ग के स्टॉपेज लिखना होगा।
§ वाहन की चिण्ड स्क्रीन तथा पीछे के कॉंच की स्क्रीन केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 100 के अनुसार होना चाहिए तथा उन पर किसी प्रकार की कोई काली फिल्म नहीं लगी होनी चाहिए।
§ वाहन के चालक साईड पर चालक का नाम तथा मोबाईल नंबर लिखा जावेगा तथा वाहन के पीछे वाहनस्वामी का नाम तथा मोबाईल नंबर तथा पुलिस हेल्पलाईन, महिला हेल्पलाईन, एम्बुलेन्स तथा फायर बिग्रेड का दूरभाष क्रमांक लिखा जावेगा।
§ वाहन के कडेक्टर साईड पर किराया सूची दर्शाई जावेगी।
§ वाहन चालक वर्दी में रहेगे व नेमप्लेट तथा बैच धारण करेंगे।
§ वाहन में अग्निशमन यंत्र एवं प्राथमिक उपचार पेटी होना आवश्यक होगा।
§ वाहनस्वामी को मोटरयान अधिनियम, केद्रीय मोटरयान, मध्यप्रदेश मोटरयान नियम तथा मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम के प्रावधानों का पालन करना होगा। 
क्रमांक/123/2014/1012/वर्मा

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