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Saturday 28 June 2014

निवेश संबंधी कस्टमाइज पैकेज देने की प्रक्रिया निर्धारित

निवेश संबंधी कस्टमाइज पैकेज देने की प्रक्रिया निर्धारित

खण्डवा (28 जून, 2014) - मध्यप्रदेश निवेश संवर्धन अधिनियम में निवेश प्रस्तावों पर कस्टमाइज पैकेज प्रस्ताव में निवेश संवर्धन पर मंत्री-परिषद् समिति के कार्य सम्पादन निर्धारित प्रक्रिया सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पूर्व आदेश में जोड़ी गई है। 
मेगा औद्योगिक उपक्रम के परिप्रेक्ष्य में कस्टमाइज्ड पैकेज के लिये निवेश संवर्धन पर समिति के लिये नामांकित नोडल एजेंसी ट्राइफेक प्रस्ताव प्राप्त होने समिति के समक्ष देने के लिये संक्षेपिका तैयार करेगी। इसमें भूमि आवंटन से संबंधित प्रकरण भी शामिल होंगे। इसी प्रकार अन्य सेक्टर से संबंधित मेगा निवेश परियोजनाओं के परिप्रेक्ष्य में कस्टमाइज पैकेज के लिये संबंधित विभाग में प्रस्ताव देने पर संबंधित विभाग द्वारा परीक्षण के लिये संक्षेपिका तैयार की जायेगी।
ट्राइफेक द्वारा तैयार संक्षेपिका पर अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव वाणिज्य, उद्योग और रोजगार द्वारा विभागीय मंत्री से प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त कर संबंधित विभागों से अभिमत प्राप्त करने के लिये परिचालित किया जायेगा। अन्य सेक्टर से संबंधित निवेश परियोजनाओं के परिप्रेक्ष्य में संबंधित विभाग द्वारा तैयार संक्षेपिका पर विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा विभागीय मंत्री से प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त कर विभागों से अभिमत प्राप्त करने के लिये परिचालित किया जायेगा।
संबंधित विभाग समिति के समक्ष प्रस्तुत होने वाली संक्षेपिकाओं में 15 दिन के अंदर अभिमत देंगे। बैठक दिनांक से 7 दिन पूर्व तक विभाग से प्राप्त अभिमत और उस पर विभागीय टीप को संक्षेपिका में शामिल किया जायेगा। इसके बाद प्राप्त होने वाले अभिमत को संक्षेपिका में परिशिष्ट के रूप में दिया जा सकेगा। जहाँ प्रशासकीय विभाग के प्रस्ताव पर वित्त, विधि या किसी अन्य विभाग के मतभेद हों, वहाँ असहमत होने वाले विभाग द्वारा स्पष्ट रूप से मतभेद के मुद्दे संक्षेपिका में दर्शाने होंगे।
अन्य सेक्टर से संबंधित निवेश परियोजनाओं के परिप्रेक्ष्य में संबंधित विभाग द्वारा तैयार की गई संक्षेपिका को विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा समिति के समक्ष देने के लिये इस परिप्रेक्ष्य में नामांकित नोडल एजेंसी ट्राइफेक को भेजा जायेगा। संक्षेपिकाएँ समिति के समक्ष देने के पूर्व समिति के सचिव द्वारा कार्य-सूची पर मुख्यमंत्री का अनुमोदन लिया जाएगा। अत्यधिक आवश्यक प्रकरण के अतिरिक्त कोई भी प्रकरण तब तक समिति की बैठक की कार्य-सूची में शामिल नहीं किया जायेगा, जब तक संबंधित सभी अभिलेख बैठक होने के कम से कम दो दिन पूर्व सभी सदस्य को उपलब्ध नहीं करवाये गये हों। मुख्यमंत्री आवश्यकतानुसार प्रकरण को कार्य-सूची में शामिल करने के निर्देश दे सकते हैं। मुख्यमंत्री से कार्य-सूची के अनुमोदन के बाद समिति का सचिव/सह सचिव समिति सदस्यों को बैठक की कार्य-सूची भेजेगा। 
समिति के स्थाई सदस्य बैठक में उपस्थित होंगे और उनकी अनुपस्थिति में वह किसी अन्य को प्राधिकृत नहीं कर सकेंगे। समिति द्वारा किये गये विनिश्चय सभी सरकारी विभाग या प्राधिकारियों पर बाध्यकारी होंगे। विभाग या प्राधिकारी अपेक्षित समाशोधन तथा अनुज्ञा निश्चित समय-सीमा के भीतर जारी करेंगे। समिति द्वारा लिये गये निर्णयों की पुष्टि तथा उसके पालन के लिये अन्य किसी के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। यदि निर्णयों में कोई संशोधन सुझाये जाते हैं और मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृत किये जाते हैं तो कार्य-विवरण की पुनरीक्षित प्रति जारी की जायेगी। कार्य-विवरण की एक प्रति राज्यपाल के पास भी दी जायेगी। इसके बाद वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग द्वारा सुविधा स्वीकृति आदेश जारी किया जायेगा।
क्रमांक/132/2014/1021/वर्मा

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