जिले में 16 जून से 15 अगस्त की अवधि को कलेक्टर श्रीमती शिल्पा गुप्ता ने घोषित किया बंद ऋतु
इस अवधि में मत्स्यखेट मत्स्यपरिवहन एवं मत्स्य विक्रय करना रहेगा निषेध
खण्डवा (17, जून 2014) - मध्यप्रदेश राज्य में मध्य प्रदेश नदीय मत्स्योद्योग नियम 1972 के नियम 3/2/2 के अंतर्गत 16 जून, ये 15 अगस्त तक की अवधि को बंद ऋतु घोषित किया गया है। यह आदेश कलेक्टर श्रीमती शिल्पा गुप्ता ने जारी कर दिए है। इस अवधि में मत्स्याखेट, मत्स्य परिवहन एवं मत्स्य विक्रय करना निषेध रहेगा।
नियमों के उल्लंघन करने पर मध्य प्रदेश मत्स्य क्षेत्र अधिनियम 1981 की धारा 5 के तहत उल्लंघनकर्ता को एक वर्ष तक का कारावास एवं रूपये पांच हजार तक जुर्माना या दोंनो से दण्डित किये जाने का प्रावधान है। मध्य प्रदेश शासन मछली पालन विभाग के ज्ञापन क्रमांक ई-17/2/84/36 दिनांक 23 जुलाई 1987 के अनुसार छोटे तालाब या अन्य स्त्रोत जिनका कोई संबंध किसी नदी से नहीं है, और जिन्हें निर्दिष्ट जल की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं लाया गया है, को छोड़कर समस्त नदियों और जलाशयों में बन्द ऋतु में मत्स्याखेट पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा।
अतः इस अधिसूचना के माध्यम से सर्व संबंधितों एवं मत्स्य पालकों को सूचित किया जाता है कि वह इस अवधि में किसी प्रकार का मत्स्याखेट परिवहन न करें और न ही इस कार्य में अन्य को सहयोग दें। उपरोक्त उल्लंघनकर्ता के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।
क्रमांक/86/2014/975/वर्मा
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