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Monday 23 June 2014

कृषि आदानो की गुणवत्ता सुनिष्चित करने हेतु कार्यवाही

कृषि आदानो की गुणवत्ता सुनिष्चित करने हेतु कार्यवाही

खण्डवा (23 जून, 2014) - जिले के कृषको को गुणवत्ता पूर्ण तथा प्रमाणित बीज उपलब्ध हो इस परिपेक्ष्य में प्रमुख सचिव मध्यप्रदेष शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय भोपाल के द्वारा जारी निर्देषो के परिपालन में जिले के निजी तथा सहकारी बीज संस्थानो के द्वारा क्रय कर संग्रहित किये जा रहे बीजो के स्त्रोतो की जांच एवं भौतिक सत्यापन हेतु कृषि एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों का दल गठित कर जिले के बीज उत्पादक संस्थानों का निरीक्षण किया गया तथा उनके द्वारा कृषको के खेतो पर जाकर बीज स्त्रोतो की जांच भौतिक सत्यापन कार्य किया गया । 
कृषको को बेचे जा रहे कृषि आदान उर्वरक/बीज/कीटनाषक की गुणवत्ता सुनिष्चित करने एवं दोषी विक्रेताओ/कंपनियों के विरूद्ध कडी कार्यवाही करने के उद्धेष्य से कृषि उत्पादन आयुक्त म.प्र. शासन भोपाल एवं जिला प्रषासन के द्वारा जारी निर्देषो के परिपालन में जिला स्तरीय निरीक्षण दल एवं बीज/उर्वरक निरीक्षको को निरंतर अपने क्षेत्र के कृषि आदान भंडारण एवं विक्रय केन्द्रो के निरीक्षण कर नमूने प्रयोगषाला को भेजने हेतु निर्देष दिये गये है। साथ ही निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमित्ता पाई जानी पर संबंधित कंपनी/विक्रेता के विरूद्ध नियमानुसार जप्ती की कार्यवाही कर करने तथा दोषी विक्रेता/कंपनी के विरूद्ध न्यायालय में प्रकरण दर्ज करने के निर्देष दिये गये है। 
        जिला निरीक्षण दल एवं जिले के बीज निरीक्षको के द्वारा 10 बीज उत्पादक कपंनियो एवं 75 बीज /उर्वरक विक्रेताओं के भंडार तथा विक्रय केन्द्रो का निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान कृषि आदान विक्रेताओं के द्वारा भंडारित विक्रय किये जा रहे उर्वरक/बीज लॉट की गुणवत्ता परीक्षण हेतु बीज के 76 नमूने तथा उर्वरक के 48 नमूने लेकर प्रदेष की बीज/उर्वरक प्रयोगशाला को विष्लेषण हेतु भेजे गए। अभी तक प्रयोगषाला से प्राप्त विष्लेषण रिपोर्ट के आधार पर बीज के 8 तथा उर्वरक के 2 नमूने अमानक पाए गये है। अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा विक्रय प्रतिबंध आदेष जारी कर संबंधित कपंनियों एवं विक्रेताओं पर बीज अधिनियम 1966 बीज नियम 1968 तथा बीज नियंत्रण आदेष 1983 उर्वरक नियंत्रण आदेष 1985 तथा में निहित प्रावधान के अनुसार वैद्यानिक कार्यवाही की जा रही है। 
अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा निर्देष दिये गये है कि सभी विक्रेता विधीवत लायसेंस प्राप्त कर कृषि आदानो का व्यवसाय करे। समय-समय पर उसका नवीनीकरण करावे प्रिसींपल सर्टिफिकेट की प्रविष्ठी कराए स्टाक बोर्ड पर प्रतिदिन स्टाक एण्ट्री करे। बिल बुक बीज निरीक्षक से प्रमाणित करावे। मूल सूची प्रदर्षित करे तथा जो भी आदान कृषको को विक्रय करे उसका पक्का बिल कृषको को जारी करे। न्याद समाप्ति वाले कृषि आदान न तो दुकान में रखे ओर न ही उनका व्यवसाय करे। स्थल परिवर्तन यो अन्य कोई भी संषोधन आवष्यक हो तो लायसेंस में उसकी प्रविष्ठी कराए एम.आर.पी. से अधिक मूल्य पर कृषि आदान न बेचे। बीज निरीक्षक एवं अनुज्ञापन अधिकारी को प्रतिमाह की 5 तारीख को मासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। बीज निरीक्षक एवं अनुज्ञापन अधिकारी के द्वारा गठित निरीक्षण दल को निरीक्षण तथा नमूना लेने में सहयोग करे किन्तु इस बात का भी ध्यान रखे की अपने क्षेत्र के बीज निरीक्षक /उर्वरक निरीक्षक अथवा अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा गठित दल के सदस्यो के अलावा अन्य ऐसा व्यक्ति जो बीज /उर्वरक /पौध संरक्षण/निरीक्षक के पद की योग्यता न रखता हो। यदि निरीक्षण के नाम पर परेषान करे तो तत्काल अनुज्ञापन अधिकारी को सूचित करे। 
कृषको से अपील की है कि कोई भी कृषि आदान क्रय करने के पूर्व विक्रेता से पक्का बिल अवष्यक प्राप्त करे एवं बिना लायसेंस के उर्वरक/बीज यां कीटनाषक का व्यवसाय करने वाले व्यक्ति की सूचना क्षेत्र के बीज निरीक्षक/उर्वरक निरीक्षक या इस कार्यालय को देवे ताकि दोषी व्यक्ति के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सके। 
क्रमांक/106/2014/995/वर्मा

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