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Saturday 14 June 2014

विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक नियमित रूप से करें सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश

विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक नियमित रूप से करें
सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश

खण्डवा (14 जून,2014)  - सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभाग प्रमुख, विभागाध्यक्ष तथा नियोक्ताओं को पुनरूनिर्देशित किया है कि  विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक नियमित रूप से समय पर की जायें। मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम में प्रतिवर्ष पदोन्नति समिति की बैठकें किये जाने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा भी सामान्य प्रशासन विभाग ने दो बार परिपत्र जारी कर विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक वर्ष में दो बार माह जनवरी-फरवरी और दूसरी बैठक माह अगस्त-सितम्बर तक अनिवार्य रूप से किये जाने के निर्देश दिये हैं।
निर्देशानुसार जिन पदों, संवर्गों की पदोन्नति समिति की बैठक विभागीय, विभागाध्यक्ष या नियोक्ता स्तर पर किया जाना है, उनका विभागीय स्तर पर एक कार्यक्रम बनाकर 15 जुलाई, 2014 तक अनिवार्य रूप से बैठक की जाये। कार्यवाही की एकजाई जानकारी विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सामान्य प्रशासन विभाग को सचिव या उससे उच्च स्तर के अधिकारी के हस्ताक्षर से 30 सितम्बर 2014 तक अनिवार्य रूप से भेजें। इसके बाद विभागों से प्राप्त जानकारी की समीक्षा मुख्य सचिव द्वारा की जायेगी। निर्देशों का पालन न करने, समय पर जानकारी न भेजने या अधूरी जानकारी भेजने के लिए संबंधित विभाग के विभाग प्रमुख जिम्मेदार होंगे। 
आगामी वर्षों में भी समय-सीमा में पदोन्नति समिति की बैठक नियमित रूप से किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। समस्त विभाग इसी प्रकार की समीक्षा कर एक चरणबद्ध कार्यक्रम तैयार करें। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा भी सभी विभागों के लिए प्रतिवर्ष जनवरी माह में एक चरणबद्ध कार्यक्रम तैयार कर समस्त विभाग को सूचित किया जायेगा। समस्त विभाग प्रस्ताव तैयार कर लोक सेवा आयोग को प्रेषित करेंगे।
  इस प्रकार सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों का पालन करते हुए नियमित रूप से समय पर पदोन्नति समिति की बैठक की जाये। प्रत्येक विभाग पालन प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूपों में वर्ष में दो बार प्रथम 30 अप्रैल और द्वितीय 30 सितम्बर तक सामान्य प्रशासन विभाग को प्रेषित करें।
  निर्देशों के बाद भी अनेक स्तर पर यह ध्यान में लाया गया है कि कई विभागों में नियमित रूप से प्रतिवर्ष पदोन्नति समिति की बैठकें नहीं की जाती। कई विभागों द्वारा लोक सेवा आयोग को दो-तीन वर्षों के पदोन्नति के प्रस्ताव एक साथ भेजे जाते हैं। इसके अलावा कतिपय विभाग वर्ष के अंतिम महीनों में यह बैठकें करते हैं। विभागों द्वारा पदोन्नति समिति की बैठक नियमित रूप से नहीं किये जाने के कारण शासकीय सेवकों को समय पर पदोन्नति का लाभ नहीं मिलता और शासकीय सेवक पदोन्नति के लाभ से वंचित होकर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप न्यायालयीन प्रकरण निर्मित होने की भी पूर्ण संभावना बन रही है। वर्ष के अंत में समिति की बैठकें होने से 31 दिसम्बर तक पदोन्नति आदेश जारी नहीं हो पाते और शासकीय सेवक की एक वर्ष की वरिष्ठता प्रभावित होती है।
क्रमांक/78/2014/967/वर्मा

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