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Wednesday, 4 June 2014

नगरीय निकाय आम निर्वाचन-2014 पहली बार होगा फोटोयुक्त मतदाता-सूची का उपयोग

नगरीय निकाय आम निर्वाचन-2014
पहली बार होगा फोटोयुक्त मतदाता-सूची का उपयोग
16 जून से प्रारंभ होगा सूची तैयार करने का कार्य

खण्डवा (04 जून, 2014 ) - प्रदेश में आगामी नगरीय निकाय चुनाव फोटोयुक्त मतदाता-सूची के माध्यम से करवाये जायेंगे। फोटोयुक्त मतदाता-सूची तैयार करने का कार्य दो चरण में 16 जून को रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति से प्रारंभ होगा। आगामी 20 अक्टूबर, 2014 को मतदाता-सूची के अंतिम प्रकाशन और इसे राजनैतिक दलों को उपलब्ध करवाने के लिये वेण्डर के माध्यम से प्राप्त करने के साथ यह काम पूरा होगा। एक जनवरी, 2014 की संदर्भ तारीख के आधार पर फोटोयुक्त मतदाता-सूची वार्डवार, भारत निर्वाचन आयोग की मतदान-केन्द्रवार मतदाता-सूची के आधार पर तैयार होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने फोटोयुक्त मतदाता-सूची तैयार करने का कार्यक्रम घोषित कर दिया है।
फोटोयुक्त मतदाता-सूची तैयार करने के प्रथम चरण में 16 जून को रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति की जायेगी। प्रारंभिक मतदाता-सूची तैयार करने के लिये कर्मचारी चयन एवं प्रशिक्षण की कार्रवाई 21 जून को होगी। भारत निर्वाचन आयोग की एक जनवरी, 2014 की स्थिति में अद्यतन निर्वाचक नामावली प्राप्त करने की कार्यवाही 3 जुलाई को की जायेगी। विधानसभा निर्वाचक नामावली को नगरीय निकायवार भागों में पृथक-पृथक कर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को 4 जुलाई को उपलब्ध करवाई जायेगी। प्रचलित परिसीमन के आधार पर रजिस्ट्रीकरण एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा मतदाता-सूची को वार्ड अनुसार मार्किंग कर प्रारूप मतदाता-सूची तैयार करवाने का कार्य 9 जुलाई को होगा। निर्वाचक नामावली की प्रारूप मतदाता-सूची मुद्रण के लिये वेण्डर को 19 जुलाई को उपलब्ध करवाई जायेगी। वेण्डर द्वारा चिन्हित मतदाता को सॉटवेयर के माध्यम से दर्शित वार्ड के मोहल्ले में प्रारूप मतदाता-सूची में शिट करने का कार्य 28 जुलाई को किया जायेगा। वेण्डर द्वारा वार्डवार मतदाता-सूची की चेक-लिस्ट रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध करवाने की कार्यवाही 2 अगस्त को होगी। रजिस्ट्रीकरण एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा चेक-लिस्ट की जाँच कर परिलक्षित त्रुटियों का वेण्डर से सुधार और सुधार के बाद चेक-लिस्ट हस्ताक्षर कर वेण्डर को प्रदाय करने का कार्य 11 अगस्त को होगा। वेण्डर द्वारा प्रारूप प्रकाशन के लिये प्रारूप मतदाता-सूची का मुद्रण कर निर्वाचन कार्यालय को प्रदान करने की कार्यवाही 19 अगस्त को होगी।
द्वितीय चरण में 20 अगस्त को आवश्यकतानुसार राजनैतिक दलों को मतदाता-सूची उपलब्ध करवाई जायेगी। प्रारूप मतदाता-सूची के संबंध में सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन और दावे तथा आपत्ति प्राप्त करने की शुरूआत 29 अगस्त को होगी। दावे तथा आपत्ति प्राप्त करने की अंतिम तारीख 15 सितम्बर निर्धारित की गई है। प्राप्त दावे तथा आपत्ति के निपटारे की अंतिम तारीख 22 सितम्बर होगी। दावे-आपत्ति के निराकरण के बाद परिवर्धन, संशोधन, विलोपन की पांडुलिपि एवं फार्म (क, ख, ग, घ) वेण्डर को डाटा एन्ट्री के लिए उपलब्ध करवाने का काम 24 सितम्बर को होगा। वेण्डर से प्राप्त चेक-लिस्ट का निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जाँच तथा हस्ताक्षर के बाद चेक-लिस्ट में संशोधन करवाने की कार्यवाही एक अक्टूबर को होगी। मतदाता-सूची का अंतिम प्रकाशन और अंतिम प्रकाशित मतदाता-सूची को राजनैतिक दलों को उपलब्ध करवाने के लिये वेण्डर के माध्यम से प्राप्त करने की कार्यवाही 20 अक्टूबर को होगी।
राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) को फोटोयुक्त मतदाता-सूची तैयार करने के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किये हैं। 
ज्ञात रहे कि प्रदेश में आगामी नगरीय चुनाव में पहली बार फोटोयुक्त मतदाता-सूची का उपयोग किया जायेगा। फोटोयुक्त मतदाता-सूची तैयार करने के लिये मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम को राज्य-स्तरीय एजेंसी नियुक्त किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग की मतदान-केन्द्रवार मतदाता-सूची के आधार पर नगरीय निकाय के चुनाव में वार्डवार फोटोयुक्त मतदाता-सूची तैयार की जायेंगी।
क्रमांक/14/2014/903

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