समय पर मिले सेवानिवृत्ति लाभ, जिल¨ं में मासिक पेंशन शिविर लगाएँ
मुख्य सचिव श्री डिसा ने दिए विस्तृत निर्देश
खण्डवा (10 मई, 2014) - मुख्य सचिव श्री अन्ट¨नी डिसा ने सेवानिवृत्त शासकीय सेवक क¨ सेवानिवृत्ति लाभ समय पर दिलवाने के लिए सभी विभाग¨ं क¨ अभियान के स्तर पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने सभी विभाग, कलेक्टर, कमिश्नर्स अ©र शासन के सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव स्तरीय अधिकारिय¨ं क¨ इसके लिए विस्तृत निर्देश दिए हैं।
मुख्य सचिव श्री डिसा ने असमय दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार क¨ भी सेवानिवृत्ति लाभ प्राथमिकता से दिलवाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने सभी संबंधित क¨ परिपत्र के साथ पाँच प्रकार के प्रपत्र भी संलग्न कर भिजवाए हैं जिससे लंबित पेंशन, परिवार पेंशन प्रकरण के संबंध में विभाग¨ं द्वारा नियमित रूप से अवगत करवाना ह¨गा। प्रत्येक जिले में माह में एक बार जिला स्तरीय पेंशन प्रकरण निराकरण शिविर लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं। वित्त विभाग क¨ ऐसे साटवेयर के विकास के निर्देश दिए गए हैं ज¨ यह बता सके कि संबंधित पेंशन मामला किस स्तर पर लंबित हैं।
मुख्य सचिव ने विभाग¨ं क¨ भेजे गए निर्देश¨ं में कहा है कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 में स्पष्ट उल्लेख है कि सेवानिवृत्त ह¨ने वाले शासकीय सेवक के सेवानिवृत्त ह¨ने के 24 माह पूर्व पेंशन प्रकरण की तैयारी प्रारंभ कर दी जाए। सेवानिवृत्ति के छह महीने पहले पेंशन प्रकरण, पेंशन मंजूर करने वाले अधिकारी क¨ भेज दिये जाना चाहिए। मुख्य सचिव ने प्रत्येक विभागाध्यक्ष अ©र प्रशासकीय विभाग-प्रमुख क¨ पेंशन प्रकरण¨ं के निराकरण की मासिक समीक्षा के निर्देश देते हुए की गई कार्यवाही से अपर मुख्य सचिव वित्त क¨ अवगत करवाने क¨ कहा है। अपर मुख्य सचिव वित्त, समीक्षा के बाद समीक्षा प्रतिवेदन से मुख्य सचिव क¨ अवगत करवाएंगे। विभाग¨ं क¨ दिए गए निर्देश में पेंशन नियम¨ं का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि यदि पेंशन स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी द्वारा पेंशन/ग्रेच्युटी के निपटारे में विलंब की स्थिति ह¨ त¨ कार्यालय प्रमुख संबंधित सेवानिवृत्त कर्मचारी क¨ अनन्तिम पेंशन/ग्रेच्युटी का भुगतान करने का प्रावधान है।
निर्देश में बताया गया है कि शासकीय सेवा में रहते हुए मृत्यु ह¨ने की स्थिति में कार्यालय प्रमुख द्वारा अनन्तिम परिवार पेंशन /ग्रेच्युटी मंजूर कर उसका भुगतान करने का प्रावधान है। इसी तरह शासकीय सेवक क¨ सेवानिवृत्त ह¨ने के 15 दिन पहले पेंशन/ग्रेच्युटी भुगतान आदेश जारी ह¨ने की सूचना प्राप्त ह¨ जाना चाहिए। नियम¨ं में की गई व्यवस्था का उद्देश्य यही है कि शासकीय सेवक क¨ सेवानिवृत्त ह¨ने के बाद स्वत्व¨ं का भुगतान प्राप्त करने में कठिनाई का सामना न करना पड़े। इसके लिए एक समय -सारिणी निर्धारित कर व्यवस्था का कड़ाई से पालन अ©र अनुश्रवण कार्यालय प्रमुख अ©र पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी के स्तर पर ह¨ना चाहिए।
मुख्य सचिव ने परिपत्र में निर्देश दिए हैं कि 31 मार्च 2014 की स्थिति में सेवानिवृत्त अथवा दिवंगत शासकीय सेवक¨ं के लंबित पेंशन /परिवार पेंशन के मामल¨ं की जानकारी निर्धारित द¨ प्रपत्र¨ं में विभागाध्यक्ष द्वारा संकलित कर तत्काल संचालक पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा क¨ भेजी जाए। एक पृथक प्रपत्र में आवश्यक जानकारी संचालक पेंशन अ©र उनके अधीनस्थ कार्यालय से संकलित करने के निर्देश भी दिए गए हैं । लंबित पेंशन प्रकरण¨ं के लिए समय-सीमा भी निर्धारित की गई है। इसके अनुसार 31 मार्च 2014 तक सेवानिवृत्त कर्मचारिय¨ं के लंबित पेंशन प्रकरण कार्यालय प्रमुख द्वारा पेंशन प्राधिकारी क¨ 30 जून 2014 तक भिजवाना आवश्यक है। संभागीय पेंशन अधिकारी/जिला पेंशन अधिकारी के पास 15 मई 2014 की स्थिति में पूर्व से लंबित पेंशन मामल¨ं का 30 जून 2014 तक निराकरण करने क¨ कहा गया है। कार्यालय प्रमुख से प्राप्त पेंशन प्रकरण¨ं का 31 जुलाई 2014 तक निराकरण किया जाए। द¨ वर्ष बाद अर्थात 30 जून 2016 की स्थिति में सेवानिवृत्त ह¨ने वाले शासकीय सेवक¨ं के पेंशन प्रकरण की तैयारी इसी 30 जून तक प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए हैं। 31 दिसंबर 2014 तक सेवानिवृत्त ह¨ने वाल¨ं के प्रकरण 30 जून 2014 अ©र 31 जुलाई 2014 के पश्चात सेवानिवृत्त ह¨ने वाल¨ं के पीपीअ¨/जीपीअ¨ संबंधित कर्मचारी के रिटायर ह¨ने के 15 दिन पहले जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। क¨ष एवं लेखा संचालनालय द्वारा संधारित कर्मचारिय¨ं के डाटाबेस में संबंधित कर्मचारी के सेवानिवृत्ति तिथि की पुष्ट जानकारी की प्रविष्टि करवाकर प्रत्येक वर्ष सेवानिवृत्त ह¨ने वाले शासकीय सेवक की सूची द¨ वर्ष पूर्व जनरेट करने क¨ कहा गया है ताकि पेंशन संचालनालय/विभागाध्यक्ष/प्रशासकीय विभाग पेंशन प्रकरण¨ं की तैयारी की गति पर निगरानी रख सके।
क्रमांक: 48/2014/794/वर्मा
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