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Wednesday 28 May 2014

न्यायालय द्वारा निर्णय पारित होने तक डॉ. नाग का सौनोग्राफी एवं अल्ट्रासांउड का रजिस्ट्रेशन निलंबित पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट के तहत कार्यवाही

न्यायालय द्वारा निर्णय पारित होने तक डॉ. नाग का सौनोग्राफी एवं अल्ट्रासांउड का रजिस्ट्रेशन निलंबितपी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट के तहत कार्यवाही

खण्डवा (28 मई, 2014) - मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी आर.सी. पनिका ने जानकारी देते हुए बताया कि डॉ. दिनेश्वर नाग रेडियोलाजिस्ट व सौनोलाजिस्ट एवं जीवन ज्यौती कॉम्पलेक्स के विरूद्ध माननीय न्यायलय श्री अनिल चौहान न्यायिक मजिस्टेªट प्रथम श्रेणी खंडवा के पत्र क्रंमाक/3352/2014 दिनांक 09.05.2014 के अनुसार परिवाद में पी.सी.पी.एन.डी.टी एक्ट के सेक्षन 23, 23(2) के तहत् आरोप विचरित किये गए है। 
जिसके अंतर्गत जिला सक्षम अधिकारी एवं कलेक्टर ने पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट के सेक्षन 23, 23(2) के तहत डॉ. दिनेष्वर नाग, जीवन ज्योति कॉम्प्लेक्स,महिला चिकित्सालय गेट के पास ख्ंाडवा का सोनोग्राफी एवं अल्ट्रासाउण्ड का रजिस्ट्रेषन न्यायालय व्दारा निर्णय पारित होने की दिनांक तक निलंबित कर दिया है।
 क्रमांक/130/2014/874/वर्मा 

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