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Wednesday 21 May 2014

स्व-वित्तीय योजना से स्वीकृत विषय के अतिथि विद्वानों को भी मिलेगी आयु सीमा में छूट

स्व-वित्तीय योजना से स्वीकृत विषय के अतिथि विद्वानों को भी मिलेगी आयु सीमा में छूट

खण्डवा (21 मई, 2014) - राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है  कि शासकीय महाविद्यालयों में जिन अभ्यर्थियों ने स्व-वित्तीय योजना में स्वीकृत विषयों में अतिथि विद्वानों के रूप में कार्य किया है, उन्हें भी उस विषय के पद पर सीधी भर्ती में वरीयता अंक एवं आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। इन अतिथि विद्वानों को भी अनुभव प्रमाण-पत्र जारी करने के निर्देश प्राचार्यों को दिये गये हैं।
उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक अथवा क्रीड़ा अधिकारी या ग्रंथपाल का कार्य अतिथि विद्वान के रूप में किया है, उन्हें इन पदों की सीधी भरती में वरीयता अंक और आयु सीमा में छूट का निर्णय लिया गया है। अतिथि विद्वान के रूप में किये गए कार्य के आधार पर शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार प्रति सत्र अधिकतम  4 अंक के मान से 20 अंक की सीमा तक वरीयता अंक दिये जायेंगे। वरीयता अंक अंतिम मेरिट सूची तैयार करते समय जोड़े जायेंगे। ऐसे अतिथि विद्वानों को कार्य अनुभव के आधार पर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जायेगी। यह छूट सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र अनुसार छूट की अधिकतम आयु सीमा से अधिक नहीं होगी।                                         क्रमांक: 96/2014/842/वर्मा










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