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Saturday 31 May 2014

जून माह में चरणबद्ध तिथियों में विशेष ग्राम-सभाओं का आयोजन महिला-बाल विकास और बँधक श्रमिकों से संबंधित मुद्दों पर होगी चर्चा

जून माह में चरणबद्ध तिथियों में विशेष ग्राम-सभाओं का आयोजनमहिला-बाल विकास और बँधक श्रमिकों से संबंधित मुद्दों पर होगी चर्चा

खण्डवा (31 मई, 2014) - आगामी जून माह में मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम-1993 के प्रावधान के अनुसार चरणबद्ध तिथियों में ग्राम-सभाओं का आयोजन होगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिला कलेक्टर और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को इस बारे में विस्तृत दिशा-निर्देश भेजे हैं। विशेष ग्राम-सभाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। 
जून माह में आयोजित होने वाली विशेष ग्राम-सभाओं में महिला-बाल विकास तथा बँधक श्रमिकों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। विशेष ग्राम सभा में चर्चा के लिये जो मुख्य एजेंडा निर्धारित है, उसमें लिंग अनुपात के अंतर को समाप्त करना, बच्चों और महिलाओं के उत्पीड़न की रोकथाम तथा दहेज-प्रथा और भ्रूण-हत्या की रोकथाम के लिये जन-जागरूकता लाने के प्रयास शामिल हैं। ग्राम सभा में बच्चों को कुपोषण से बचाने के उपायों तथा पोषण-आहार पर भी चर्चा होगी। 
इन मुद्दों पर कार्यशाला और परिचर्चा का आयोजन भी किया जा सकेगा। बँधक श्रमिक प्रथा की रोकथाम के प्रति जन-जागरूकता के लिये दीवार लेखन के जरिये प्रचार-प्रसार अभियान की मुहिम भी शुरू होगी। विशेष ग्राम-सभाओं के आयोजन में ग्राम स्वास्थ्य, पोषण आहार और स्वच्छता समिति की मुख्य भूमिका होगी। ग्राम सभा में महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी ग्राम-समिति द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। ग्राम सभा में आँगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ ही स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मध्यान्ह भोजन, कृषि एवं बागवानी और दुग्ध एवं मत्स्य-पालन योजनाओं से संबंधित अमला आवश्यक रूप से उपस्थित रहेगा।
ग्राम-सभाओं में बँधक श्रमिकों के नियोजन के बारे में भी चर्चा होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में ईंट भट्टों, कृषि, खदान, स्टोन क्रेशर इत्यादि में कार्यरत मजदूरों की जानकारी लेकर यह मालूम किया जायेगा कि इनमें कोई बँधक श्रमिक तो नहीं है। ग्राम से अन्यत्र, विशेषकर विभिन्न राज्यों एवं जिलों में कार्यों के लिये प्रवासी श्रमिकों की स्थिति के संबंध में भी चर्चा होगी। 
क्रमांक/148/2014/892/वर्मा

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