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Thursday, 29 May 2014

मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग स्वरोजगार योजना अंतर्गत जिले के 20 हितग्राहियों को 30 लाख निर्धारित

मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग स्वरोजगार योजना अंतर्गत जिले के 20 हितग्राहियों को 30 लाख निर्धारित

खण्डवा (29 मई, 2014) - मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग स्वरोजगार योजना अंतर्गत वित्तीय वित्तीय पिछड़ा वर्ग के व्यक्तितियों को स्वरोजगार के रूप में कृषि,उद्योग व्यवसाय स्थापित करने के लिये वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाना है। येाजना अंतर्गत 10 लाख रूपये तक की पिरियोजना तक ही बैंक ऋण प्रकरण जिनका 25 प्रतिशत अनुदान की राशि रूपये 2.50 लाख प्रति हितग्राही औसत रूपये दो लाख पचास हजार पूंजी अनुदान का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ऐसे युवक युवतियॉं जो पशु पालन के लिये कक्षा 5वीं उर्त्तीण कार्य के लिये 10वी कक्षा उत्तीर्ण हो एवं अन्य गतिविधियों के लिये कक्ष्ज्ञा 8वी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। 
§ आवेदक जिले का मूल निवासी हो ।
§ म.प्र. में घोषित पिछड़ा वर्ग की जाति के संबंध में आवेदक का जाति प्रमाण
§ परिवार की वार्षिक आय 4.50 लाख की सीमा के अंतर्गत हो
§ उम्र 18 से 55 वर्ष
§ रोजगार कार्यालय का वैद्य पंजीयन,
§ परिवहन संबंधी उद्देश्य हेतु वैद्य व्यवसायिक अनुज्ञप्ति और लायसेंस धारी हो, इत्यादि

  इस प्रकार और अधिक जानकारी के लिए सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण खंडवा से नगद राशि रूपये 10 का शुल्क देकर आवेदन प्राप्त कर सकते है। आयुक्त पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा जिले में 20 हितग्राहियों के लिये 30 लाख रूपये वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करते हुये येाजना हेतु शासन ने सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण खंडवा को संयोजक के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक से ऋण हेतु लक्ष्य दिये गये है। पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण खंडवा में सहदस्तावेज सप्रमाणीकरण के साथ प्रस्तुत करें। समयावधि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन प्राप्ति उपरांत जिला स्तरीय समिति के विचारोपरांत राष्ट्रीयकृत बैंक को ऋण प्रकरण प्रेषित किये जावेंगे। विस्तृत जानकारी हेतु सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण खंडवा से सम्पर्क कर सकते है।
क्रमांक/136/2014/880/वर्मा

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