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Friday 23 May 2014

समग्र पोर्टल पर सत्यापित हितग्राहियों को ही मिलेगी पेंशन राष्ट्रीयकृत बैंकों में खुले खातों में सीधे पहुँचेगा भुगतान

समग्र पोर्टल पर सत्यापित हितग्राहियों को ही मिलेगी पेंशन
राष्ट्रीयकृत बैंकों में खुले खातों में सीधे पहुँचेगा भुगतान

खण्डवा (23 मई, 2014) - प्रदेश में सामाजिक न्याय एवं निरूशक्तजन कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित समस्त पेंशन योजनाओं के अन्तर्गत उन्हीं हितग्राहियों को पेंशन का भुगतान किया जायेगा, जिनका समग्र पोर्टल पर सत्यापन किया जा चुका है। राज्य शासन ने सभी जिला कलेक्टर एवं जिला मिशन लीडर समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जो जिला डिप्टी मिशन लीडर है उन्हें इस बारे में विस्तृत दिशा निर्देश भेजे हैं। निर्देशों में कहा गया है कि समग्र पोर्टल पर सत्यापित ऐसे हितग्राहियों जिनके राष्ट्रीयकृत बैंकों में खाते हैं उन्हें पेंशन का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया जाये। इसके अलावा जिन सत्यापित हितग्राहियों के खाते पोस्ट ऑफिस, ग्रामीण बैंक या सहकारी बैंकों में है उनको पेंशन का भुगतान करने के लिए जिला स्तर पर आहरण-संवितरण अधिकारी द्वारा पेंशन राशि आहरित कर नोडल बैंक खातों में रखी जाये। नोडल बैंक खातों से प्रतिमाह हितग्राहियों के ऐसे खातों में पेंशन भुगतान के लिए राशि सहित सूची भेजी जायेगी।
पेंशन का भुगतान समस्त हितग्राहियों को हर माह 5 तारीख तक आवश्यक रूप से करने के बारे में भी निर्देशित किया गया है। राष्ट्रीयकृत बैंक खातों के अलावा अन्य खातों में पेंशन राशि भेजने में अधिक समय लगने की वजह से यथासमय भुगतान किये जाने के लिए भी निर्देशित किया गया है। पेंशन योजनाओं की जिला स्तर पर समीक्षा की जायेगी। पेंशन के भुगतान में विलंब न हो उसके लिए जवाबदारी निर्धारित की जायेगी।  मृत एवं विस्थापितों को पेंशन का भुगतान न हो इसके लिए भी जवाबदारी निर्धारित होगी। नगर निगम तथा जनपद पंचायत स्तर पर ऐसी पेंशन की राशि जो उनके खातों में अनुपयोगी जमा पाई जायेगी उसका उपयोग सुनिश्चित किया जायेगा। जिन हितग्राहियों का सत्यापन  नहीं हुआ है उन्हें सत्यापन होने तक पेंशन का भुगतान नहीं होगा। जिन हितग्राहियों को पेंशन का भुगतान बंद किया गया है उनको सुनवाई का अवसर दिया जायेगा और पात्रता होने पर पेंशन का भुगतान शुरू किया जायेगा। जिन हितग्राहियों द्वारा तीन माह तक पेंशन राशि का आहरण नहीं किया जा रहा हो तो उसकी वजह मालूम की जायेगी। यदि हितग्राही की मृत्यु हो गई हो या वे विस्थापित हो गये हो तो पेंशन राशि वापस प्राप्त करने की कार्यवाही होगी।      
क्रमांक: 106/2014/851/वर्मा

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