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Tuesday 13 May 2014

विद्यार्थी उच्च शिक्षा ऋण के लिये करें ऑन


विद्यार्थी उच्च शिक्षा ऋण के लिये करें ऑन
लाइन आवेदन

 खण्डवा (13 मई, 2014) - विद्यार्थी उच्च शिक्षा ऋण के लिये ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आयुक्त उच्च शिक्षा ने ऑनलाइन आवेदन संबंधी जानकारी का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश सभी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार और महाविद्यालयों के प्राचार्य को दिये हैं। योजनाओं के पेम्फलेट बनवाने और दीवार लेखन करवाने के निर्देश भी दिये गये हैं।
उच्च शिक्षा ऋण योजना रू- योजना में 4 लाख रुपये तक का ऋण बिना किसी जमानतदार और कॉलेटरल सिक्युरिटी के सिर्फ माता-पिता या अभिभावक सह-ऋणी के आधार पर लिया जा सकता है। चार से साढे़ सात लाख तक का ऋण जमानतदार के आधार पर और साढ़े सात लाख से अधिक का ऋण कॉलेटरल सिक्युरिटी के आधार पर लिया जा सकता है।
उच्च शिक्षा ऋण गारंटी योजना रू- इसमें प्रतिभावान विद्यार्थी जो कॉलेटरल सिक्युरिटी देने में असमर्थ हैं, उनके लिये राज्य शासन द्वारा ऋण की गारंटी ली जाती है। विद्यार्थी का उत्कृष्ट शैक्षणिक रिकार्ड होना चाहिये। विद्यार्थी के परिवार की वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम होना चाहिये। विद्यार्थी का उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थान में चयन होना चाहिये।
ब्याज अनुदान योजना रू- योजना में उच्च शिक्षा ऋण पर शिक्षण अवधि में ब्याज पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाती है। परिवार की वार्षिक आय साढ़े चार से सात लाख के बीच होनी चाहिये।
        क्रमांक: 58/2014/804/वर्मा

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