AAPKI JIMMEDARI

AAPKI JIMMEDARI

Sunday 17 June 2018

पंधाना में राजस्व अनुविभाग व खण्डवा में संगीत महाविद्यालय को मिली स्वीकृति

पंधाना में राजस्व अनुविभाग व खण्डवा में संगीत महाविद्यालय को मिली स्वीकृति
मंत्रि-परिषद की बैठक में किया गया अनुमोदन

खण्डवा 16 जून, 2018 - मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में शुक्रवार को भोपाल में संपन्न हुई मंत्रि परिषद की बैठक में प्रदेश में पंधाना सहित कुल 47 नवीन अनुविभाग सृजित करने, अनुविभागों के संचालन के लिए 21 नवीन पदों को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा मंत्रि परिषद की बैठक में खण्डवा, नरसिंहगढ़ तथा उज्जैन में शासकीय संगीत एवं ललित कला महाविद्यालयों के भवन निर्माण को अनुमोदन प्रदान करते हुए परियोजना को निरंतर रखने का निर्णय भी लिया गया। 
        मंत्रि परिषद ने जिन 47 नवीन अनुविभाग सृजित किये जाने को स्वीकृति प्रदान की उनमें खण्डवा के पंधाना, ग्वालियर जिले के भितरवार और घाटीगॉव गुना के आरोन, अशोकनगर के ईसागढ़, विदिशा के नटेरन और ग्यारसपुर, सीहोर के नसरूल्लागंज और इछावर, राजगढ़ के सारंगपुर, ब्यावरा तथा खिलचीपुर-जीरापुर, आगर मालवा के सुसनेर, खरगोन के भीकनगांव, बड़वानी के राजपुर, अलीराजपुर के चन्द्रशेखर आजाद नगर (भाबरा) और सोंडवा, धार के बदनावर और सरदारपुर में अनुविभाग सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की । इसी क्रम में होशंगाबाद के इटारसी,पिपरिया तथा सिवनी मालवा, हरदा के खिरकिया व टिमरनी, बैतूल के शाहपुर, सागर के केसली व मालथौन, पन्ना के शाहनगर और गुन्नौर, छतरपुर के बड़ामलेहरा, कटनी के बहोरीबंद, नरसिंहपुर के गोटेगांव, सिवनी के कुरई और बरघाट, बालाघाट के लांजी, रीवा के हनुमना तथा मनगवां, सीधी के मझौली और सिहावल, सतना के उचहेरा, सिंगरौली के चितरंगी और माड़ा, शहडोल के जैतपुर और जयसिंह नगर, उमरिया के मानपुर और पाली तथा जबलपुर के कुण्डम में नवीन अनुविभाग सृजित किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया। इनके लिए मंत्रि-परिषद ने राज्य प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान के 21 नवीन पदों की स्वीकृति भी प्रदान की।   
यूनिफार्म सिलाई एवं प्रदाय कार्य एसएचजी करेंगे
      मंत्रि-परिषद ने शासकीय शालाओं की यूनिफार्म सिलाई एवं प्रदाय का कार्य स्व-सहायता समूहों को देने का निर्णय लिया। उल्लेखनीय है कि शासकीय शालाओं में निरूशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत् समस्त बालक एवं बालिकाओं को निरूशुल्क गणवेश उपलब्ध कराया जाता है। 
अर्जित अवकाश संचयन की सीमा बढ़ी
मंत्रि-परिषद ने म.प्र. सिविल सेवा (अवकाश नियम)  1977 में अर्जित अवकाश के अधिकतम संचयन की वर्तमान सीमा 240 दिवस को बढ़ाकर 300 दिवस करने का निर्णय लिया। यह संशोधन 1 जुलाई, 2018 से प्रभावशील होगा। 
        मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में बीज उपलब्धता के लिए कृषकों द्वारा बीज उत्पादन कार्यक्रम में पंजीकृत कृषकों को भी मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि  योजना का लाभ दिये जाने का निर्णय लिया। योजना के अंतर्गत रबी वर्ष 2017-18 में गेहूँ बीज के लिए रूपये 265 प्रति क्विंटल तथा चना, मसूर व सरसों बीज के लिए 100 रूपये प्रति क्विंटल के मान से प्रोत्साहन राशि पात्र कृषको के बैंक खाते में आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से भुगतान करने का निर्णय लिया गया।

No comments:

Post a Comment