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Friday, 2 February 2018

लोक अदालत में सम्पत्ति कर व जलकर के अधिभार में मिलेगी छूट

लोक अदालत में सम्पत्ति कर व जलकर के अधिभार में मिलेगी छूट
10 फरवरी, 14 अप्रैल, 14 जुलाई, 8 सितंबर व 8 दिसम्बर  को लगेंगी लोक अदालत

खण्डवा 2 फरवरी, 2018 - राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से सम्पत्तिकर और जलकर के लंबित प्रकरणों के निराकरण में राज्य सरकार द्वारा सरचार्ज की छूट दी जाएगी। इस आशय के आदेश नगरीय विकास एवं  आवास विभाग द्वारा जारी कर दिए गये हैं। प्रदेश में नेशनल लोक अदालतें 10 फरवरी, 14 अप्रैल, 14 जुलाई, 8 सितंबर  तथा 8 दिसम्बर  को मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित की जाएंगी। राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956 और 1916 के प्रावधानों के तहत नगरीय निकायों द्वारा वसूल किये जा रहे सम्पत्तिकर अधिभार सरचार्ज और जल उपभोक्ता प्रथम सरचार्ज में छूट प्रदान करने के आदेश जारी किए गये हैं। यह छूट उन निकायों पर प्रभावी नहीं होगी जिनमें निर्वाचन की आचार संहिता प्रभावी है।
जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री चंद्रेष मण्डलोई ने बताया कि संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रूपये तक बकाया हो,  पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार रूपये तक बकाया हो, पर 100 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रूपये से अधिक तथा 1 लाख रूपये तक बकाया हो, में मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार रूपये से अधिक तथा 50 हजार रूपये तक बकाया हो, में मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 1 लाख रूपये से अधिक बकाया हो, में मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रूपये से अधिक बकाया हो, में मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यह छूट मात्र एक बार ही दी जायेगी। यह छूट वित्तीय वर्ष 2016-17 तक की बकाया राशि पर ही देय होगी। छूट के बाद राशि अधिकतम दो किश्तों में जमा करायी जावेगी, जिसमें से कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जमा कराई जाना अनिवार्य होगा। यह छूट मात्र वर्ष 2018 में आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के लिये मान्य होगी। 
विद्युत प्रकरणों में भी मिलेगी छूट
जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री मण्डलोई ने बताया कि आगामी 10 फरवरी को आयोजित होने वाली लोक अदालत में विद्युत उपभोक्ताओं को निर्धारित छूट के बाद शेष आकलित सिविल  दायित्व व ब्याज की राषि का एक मुष्त भुगतान करने पर छूट दी जायेगी। नेषनल लोक अदालत में आवेदक द्वारा विद्युत चोरी अथवा अनाधिकृत रूप से विद्युत का उपयोग करने के मामलों में केवल तभी छूट दी जायेगी जबकि उसने पहली बार यह अपराध किया हो। विद्युत देयकों के बकाया राषि के मामलों में छूट नहीं दी जायेगी। 

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