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Saturday 17 February 2018

समय पर सेवा उपलब्ध न कराने पर सीएमओ पर 500 रू. अर्थदण्ड

समय पर सेवा उपलब्ध न कराने पर सीएमओ पर 500 रू. अर्थदण्ड

खण्डवा 17 फरवरी, 2018 -  प्रदेष सरकार द्वारा सुषासन स्थापित करने के उद्देष्य से नागरिकों को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत उनके आवेदनों के निराकरण की समय सीमा तय की गई है। इस निर्धारित समय सीमा में यदि आवेदन का निराकरण नहीं होता है, तो अधिकारियों पर 250 रूपये प्रतिदिन के मान से अर्थदण्ड लगाकर राषि वसूली जाती है तथा प्रतिकर की यह राषि संबंधित आवेदकों को मुआवजे के रूप में दी जाती है। खण्डवा जिले के पंधाना के मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा पंधाना के वार्ड क्रमांक 4 निवासी अनोखीलाल को सामाजिक सुरक्षा पेंषन योजना का समय पर लाभ न दिलाने पर कलेक्टर श्री अभिषेक सिंह ने 500 रूपये प्रतिकर जमा कराने के लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी पंधाना को निर्देष दिए है।  

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