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Tuesday 13 February 2018

अध्यक्ष व सदस्य पद हेतु आवेदन 20 फरवरी तक

अध्यक्ष व सदस्य पद हेतु आवेदन 20 फरवरी तक

खण्डवा 13 फरवरी, 2018 - कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध प्रतितोष अधिनियम 2013 के अंतर्गत खण्डवा जिले में स्थानीय परिवाद समिति का गठन किया जाना है। जिला महिला सषक्तिकरण अधिकारी ने बताया कि इस हेतु स्थानीय परिवाद समिति के गठन हेतु अध्यक्ष व सदस्यों के आवेदन हेतु आवष्यकता अर्हता होना आवष्यक है, जिनमें अध्यक्ष पद के सामाजिक कार्य के क्षेत्र में प्रख्यात और महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध महिला हो। साथ ही दो सदस्य पद के लिए महिला के लिए जिले के ब्लाक, तहसील या वार्ड, नगर पालिका में कार्यरत हो, जिनमें से एक सदस्य महिला होगी जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध ऐसे गैर सरकारी संगठनों या संगमों में से या लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों से सुपरिचित हो परन्तु कम से कम एक को विधि की पृष्ठभूमि का ज्ञान हो। इनमें से एक नामित व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग या केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित अल्प संख्यक समुदाय की महिला हो। 
जिला महिला सषक्तिकरण अधिकारी ने बताया कि पदेन सदस्य पद के लिए जिला महिला सषक्तिकरण अधिकारी उक्त समिति में पदेन सदस्य होंगे। उन्होंने बताया कि समिति के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति 3 वर्ष के लिए की जायेगी। समिति के अध्यक्ष को 250 रूपये प्रति कार्यवाही दिवस तथा अषासकीय सदस्यों को 200 रूपये प्रति कार्य दिवस के मान से मानदेय एवं यात्रा भत्ता देय होगा। समिति में अध्यक्ष व सदस्य पद हेतु आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी है तथा अधिक जानकारी के लिए जिला महिला सषक्तिकरण कार्यालय में कार्य दिवसों में सम्पर्क कर सकते है। 

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