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Sunday 25 February 2018

कल्याणकारी संस्थाओं, छात्रावासों, आश्रमों को उचित मूल्य दुकान से मिलेगा खाद्यान्न

कल्याणकारी संस्थाओं, छात्रावासों, आश्रमों को उचित मूल्य दुकान से मिलेगा खाद्यान्न
खाद्यान्न व्यवस्था हेतु प्रदेश में कल्याणकारी एवं हॉस्टल योजना लागू

खण्डवा 25 फरवरी, 2018 - प्रदेश में कल्याणकारी संस्थाओं, छात्रावासों एवं आश्रमों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए कल्याणकारी एवं हॉस्टल योजना लागू की गई है। आयुक्त खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने जिला कलेक्टरों, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संस्थान एवं प्रबंध संचालक सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन को परिपत्र भेजकर इस योजना के क्रियान्वयन के संबंध में दिशा-निर्देश अनुसार कार्रवाई करने को कहा गया है।
इस योजना में प्रत्येक जिले में पात्र एवं चयनित कल्याणकारी संस्थाओं, अनुसूचित जाति/जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रावासों को नजदीकी उचित मूल्य दुकानों से मैप किया जायेगा। यह संस्थान उचित मूल्य की दुकान से आवंटन प्राप्त कर सकेंगे। इन छात्रावासों को खाद्यान्न आवंटन छरू माही आधार पर प्राप्त होगा। यह संस्थाएँ माह की 1 से 21 तारीख तक ही खाद्यान्न ले सकेंगी।
संस्थाओं के चयन की प्रक्रियारू इस योजना के अंतर्गत खाद्यान्न के आवंटन और वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के साथ ही लाभार्थियों की वास्तविकता सुनिश्चित करने के लिए हितग्राहियों की पहचान और पात्रता निर्धारित की गई है। इसमें वे रहवासी संस्थाएं एवं केन्द्रीयकृत भोजन व्यवस्था (मेस) को प्राथमिकता क्रम में चयनित किया जाएगा जो संचालित हैं। राज्य शासन के विभागों द्वारा संचालित विभिन्न शैक्षणिक स्तर के माध्यमिक, प्री-मेट्रिक, पोस्ट-मेट्रिक डिप्लोमा व सर्टिफिकेट, स्नातक, स्नातकोत्तर के अनुसूचित जाति,  अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रावास, निराश्रित दिव्यांगों, वृक्षों के कल्याण हेतु कार्यरत संस्थाए इस दायरे में आयेंगी। शासकीय विभागों द्वारा मान्यता प्राप्त इसी तरह की गैर-शासकीय संस्थाओं को शामिल किया गया है।  
संस्थानों का होगा औचक निरीक्षणरू जिला कलेक्टर द्वारा संस्थानों का रेण्डम आधार पर प्रत्येक माह औचक निरीक्षण करवाया जायेगा। निरीक्षण अधिकारी द्वारा फार्म ऑनलाइन भरा जायेगा। निरीक्षण में लाभार्थियों की उपस्थिति की संख्या के आधार पर अगले माह की कुल मांग का खाद्यान्न निर्धारित होगा। संस्थाओं के चयन की शिकायत प्राप्त होने पर निराकरण सम्बन्धित कलेक्टर द्वारा किया जायेगा।

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