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Monday 26 February 2018

भूमिहीन ग्रामीण, आवास हेतु भूखण्ड लेने के लिए पटवारी को 28 तक आवेदन दें

भूमिहीन ग्रामीण, आवास हेतु भूखण्ड लेने के लिए पटवारी को 28 तक आवेदन दें

खण्डवा 26 फरवरी, 2018 - प्रदेष सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आवासहीन व्यक्तियों को भूखण्ड उपलब्ध कराने के लिए भूखण्ड अधिकार अभियान प्रारंभ किया है। कलेक्टर श्री अभिषेक सिंह ने बताया कि इस अभियान के तहत सभी दखल रहित भूमियां जिनके उस ग्राम के निवासियों ने 31 दिसम्बर 2014 के पूर्व निवास के प्रयोजन के लिए भवन का निर्माण कर लिया है, तो ऐसी भूमियां उन व्यक्ति को आवंटित कर दी जायेगी अर्थात भू स्वामी अधिकारों में व्यवस्थित कर दी जायेगी। उन्होंने बताया कि प्रदेष सरकार ने भूमिहीन व्यक्तियों को भू स्वामी अधिकार प्रदान करने के लिए मध्यप्रदेष वासस्थान दखलकार अधिनियम लागू किया है। इस अधिनियम के तहत शहरी क्षेत्र के बाहर स्थित कृषि भूमि पर 31 दिसम्बर 2014 के पूर्व किसी ऐसे भूमिहीन व्यक्ति द्वारा भवन का निर्माण कर लिया गया है जिसके पास जिसके स्वयं के या कुटुम्ब के किसी व्यक्ति के पास कोई भूमि या गृह स्थल नहीं है तो उसे भूस्वामी अधिकार दिए जायेंगे। 
कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि इस भूखण्ड अधिकार अभियान  के तहत ग्रामीणों को भू अधिकार पत्र देने के लिए शासन द्वारा जो कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, उसके अनुसार क्षेत्रीय पटवारियों द्वारा पात्र आवेदकों को चिन्हित करते हुए 26 जनवरी से 28 फरवरी के बीच ग्रामीणों से आवेदन प्राप्त किए जायेंगे। इन आवेदनों की जांच 1 से 31 मार्च के बीच की जाना है तथा 1 से 14 अप्रैल के बीच प्राप्त सभी आवेदनों का निराकरण करते हुए अभियान के रूप में ग्रामीणों को भू अधिकार प्रमाण पत्र प्रदाय किए जाना है। कलेक्टर श्री सिंह ने इस संबंध में भूमिहीन ग्रामीणों से अपील की है कि वे भूमि के पट्टों के लिए अपने क्षेत्र के पटवारी को आवेदन अवष्य दें। 

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