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Tuesday 20 February 2018

भवन एवं संनिर्माण मंडल की योजनाएं मजदूरों के लिए हैं वरदान

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भवन एवं संनिर्माण मंडल की योजनाएं मजदूरों के लिए हैं वरदान

खण्डवा 20 फरवरी, 2018 - मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा पंजीकृत श्रमिकों के कल्याण के लिये अनेकों योजनाएं संचालित की गई हैं। जिला श्रमपदाधिकारी अनिल भोर ने बताया कि मजदूरों के पंजीयन के लिए जरूरी है कि श्रमिक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो तथा पिछले 12 माह में कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में उसने कार्य किया हो। यह पंजीयन श्रम कार्यालय के साथ साथ नगरीय निकाय व जनपद पंचायतों में भी 5 रूपये पंजीयन शुल्क देकर कराया जा सकता है। पंजीयन को जीवित रखने के लिए प्रति 5 वर्ष मंे 10 रूपये शुल्क जमा करना होता है। 
विवाह सहायता एवं प्रसूति सहायता
         मंडल की योजनाओं के तहत मजदूरों की पुत्रियों के विवाह के लिए 25 हजार रूपये की सहायता दी जाती है। यह सहायता केवल दो पुत्रियों तक सीमित रहेंगी। कर्मकार मण्डल द्वारा प्रसूति सहायता योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों की पत्नियों या महिला श्रमिकों को 45 दिन का न्यूनतम वेतन तथा ग्रामीण क्षेत्र में 1400 रूपये व शहरीय क्षेत्र में 1000 रूपये पोषण भत्ता उनकी प्रसूति के समय भुगतान किया जाता है। इसके साथ ही पंजीकृत पुरूष श्रमिक को 15 दिन का न्यूनतम वेतन दिया जाता है। 
श्रमिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति एवं पुरूस्कार
        पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों के लिए कक्षा एक से लेकर पीएचडी करने तक कुल 500 रूपये से 10 हजार रूपये तक की प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान मंडल द्वारा किया गया है। मजदूरों के बच्चों में से मेधावी विद्यार्थियों को दो हजार रूपये से लेकर 12 हजार रूपये तक नगद पुरूस्कार कक्षा 5 वी से स्नातकोत्तर तक के बच्चे को दिए जाने का प्रावधान भी है। सुपर 5000 योजना के तहत कक्षा 10 वी व 12 वी की प्रदेष स्तरीय मेरिट लिस्ट में से पहले 5000 बच्चों मंे से पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को 25 हजार रूपये प्रोत्साहन राषि दी जायेगी। मध्यप्रदेष लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले श्रमिकों के बच्चों को 15 हजार रूपये तथ मुख्य परीक्षा मंे उत्तीर्ण होने वाले को 25 हजार रूपये पुरूस्कार स्वरूप दिए जाते है। जबकि संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने पर 25 हजार तथा मुख्य परीक्षा मंे सफल होने पर 50 हजार रूपये का पुरूस्कार श्रमिकों के बच्चों को दिया जाता है। 
अंत्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता
         श्रमिक की मृत्यु होने पर अंत्येष्टि सहायता के रूप में पांच हजार रूपये दिए जाते हैं। दुर्घटना में मृत्यु होने पर दो लाख रूपये तथा 45 वर्ष से कम आयु के श्रमिक की सामान्य मृत्यु पर 75 हजार रूपये व 45 वर्ष से अधिक के श्रमिक की सामान्य मृत्यु पर 25 हजार रूपये की अनुग्रह सहायता भी दी जाती है। दुर्घटना में स्थायी अपंगता होने पर 75 हजार की मदद दी जाती है। साथ ही श्रमिकों के परिवारों के सदस्यों के गंभीर रोग के उपचार हेतु 3 लाख रूपये तक सहायता दी जाती है। 
आवास निर्माण हेतु सहायता
         पंजीकृत श्रमिकों को आवास निर्माण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मकान निर्माण कराने हेतु 50 हजार रूपये का अनुदान दिया जाता है। शहरीय क्षेत्र में अनुदान 1 लाख रूपये दिया जाता है। इसके लिए हितग्राही श्रमिक कम से कम 2 वर्ष से वैध परिचय पत्रधारी होना आवष्यक है।

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