बैंक ऋण स्वीकृत कराने के लिए नागरिकगण सीधे बैंक में ही सम्पर्क करें
खण्डवा 16 फरवरी, 2018 - कलेक्टर श्री अभिषेक सिंह ने बताया कि कुछ नागरिकों द्वारा उन्हें बताया गया है कि खण्डवा शहर एवं उसके आस-पास के क्षेत्रों में कुछ व्यक्तियों व संस्थाओं द्वारा नागरिको को भ्रमित कर बैंको से ऋण स्वीकृत कराने का लालच दिया जाता है। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि बैंक द्वारा ऋण प्रकरण स्वीकृत करने हेतु कोई भी व्यक्ति, संस्था, स्वयं सेवी संस्था प्राधिकृत नहीं है। उन्होंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार बैंक ऋण प्राप्त करना किसी का अधिकार नहीं है, अपितु यह बैंक के विवेक पर निर्भर करता है। कलेक्टर श्री सिंह ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी प्रकार के ऋण स्वीकृत कराने हेतु सीधे बैंक शाखा में सम्पर्क करें एवं अपना समय एवं धन की हानि से बचें।
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