भूमिहीन ग्रामीणों को आवास के लिए भूमि उपलब्ध करायी जायें
- कलेक्टर श्री सिंह
खण्डवा 26 फरवरी, 2018 - कलेक्टर श्री अभिषेक सिंह ने सोमवार शाम को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिले के पटवारियों व राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें निर्देष दिए कि प्रदेष सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आवासहीन व्यक्तियों को आवास के लिए भूखण्ड उपलब्ध कराने के लिए संचालित भूखण्ड अधिकार अभियान के तहत त्वरित कार्यवाही की जाये तथा शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा में भूमिहीन ग्रामीणों से आवेदन प्राप्त कर उनका निराकरण करें तथा पात्रता रखने वाले ग्रामीणों को 14 अप्रैल से पूर्व भू अधिकार प्रमाण पत्र वितरित किए जायें। उन्होंने बताया कि इस अधिनियम के तहत शहरी क्षेत्र के बाहर स्थित कृषि भूमि पर 31 दिसम्बर 2014 के पूर्व किसी ऐसे भूमिहीन व्यक्ति द्वारा भवन का निर्माण कर लिया गया है जिसके पास जिसके स्वयं के या कुटुम्ब के किसी व्यक्ति के पास कोई भूमि या गृह स्थल नहीं है तो उसे भूस्वामी अधिकार दिए जायेंगे। कलेक्टर श्री सिंह ने सभी एसडीएम व तहसीलदारों को भी हिदायत दी कि वे राजस्व विभाग मध्यप्रदेष शासन द्वारा गत 3 जनवरी को जारी पत्र में दिए गए निर्देष अनुसार भूमिहीन व्यक्तियों को आवास के लिए भूखण्ड अधिकार दिलायें। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री नवनीत भसीन, सहायक कलेक्टर श्री दिलीप यादव व प्रीति यादव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री महेन्द्र तारणेकर, व सभी एसडीएम व तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार मौजूद थे।
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