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Friday, 2 February 2018

अमानक उर्वरकों के क्रय, विक्रय व भण्डारण पर प्रतिबंध

अमानक उर्वरकों के क्रय, विक्रय व भण्डारण पर प्रतिबंध

खण्डवा 2 फरवरी, 2018 -  मध्य भारत फास्फेट प्रायवेट लिमिटेड थांदला रोड मेघनगर जिला झाबुआ में निर्मित सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक जो कि खण्डवा जिले की गुलईमाल की सेवा सहकारी समिति द्वारा बेचा जा रहा था , परीक्षण के दौरान इसे अमानक पाए जाने से उसके क्रय , विक्रय, परिवहन व भण्डारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उप संचालक कृषि श्री रामस्वरूप गुप्ता ने बताया कि इसके अलावा कृष्णा फास्केन लिमिटेड मेघनगर झाबुआ द्वारा निर्मित सिंगल सुपर फास्फेट, इफको कांडला गांधीधाम गुजरात द्वारा निर्मित इफको एमपी के उर्वरक जो कि खारकलां की आदिम जाति सेवा सहकारी समिति द्वारा बेचा जा रहा था, रामा फास्फेट लिमिटेड उज्जैन रोड राजोदा जिला इंदौर द्वारा निर्मित सिंगल सुपर फास्फेट जो कि कालाआम खुर्द की समिति द्वारा बेचा जा रहा था, वह भी परीक्षक मंे अमानक स्तर का पाये जाने पर उसके क्रय, विक्रय, परिवहन व भण्डारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 

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