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Saturday, 7 June 2014

सम्पूर्ण प्रदेश में 9 जून, से 29 जून तक मनाया जाएगा खाद्य सुरक्षा पर्व

सम्पूर्ण प्रदेश में 9 जून, से 29 जून तक मनाया जाएगा खाद्य सुरक्षा पर्व
पत्रकारवार्ता में मंत्री कुंवर विजय शाह ने दी जानकारी
समापन समारोह में केन्द्रीय मंत्री श्री पासवान होंगे शामिल


खण्डवा (07 जून, 2014 ) - प्रदेश में एक मार्च से मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का विस्तार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम,2013 के प्रावधानों के तहत किया गया है। योजना में अंत्योदय एवं गरीबी रेखा परिवारों के अलावा 25 अन्य श्रेणीयॉं चिन्हित की गई है जिन्हें प्राथमिकता परिवार के रूप में लाभ दिया जाना है। यह बात मध्यप्रदेश शासन में खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री कुंवर विजय शाह ने शानिवार पत्रकारवार्ता के दौरान कही। उन्होंने बताया कि विगत 6 माह में प्रदेश में 4.18 करोड़ जनसंख्या को इस योजना अंतर्गत लाभ हेतु चिहिन्त किया गया है तथापि अभी भी कतिपय श्रेणियों में बड़ी संख्या में लाभ पाने वाली जनसंख्या छूटी हुई है। उदाहरणस्वरूप प्रदेश में लगभग 32.78 लाख अनुसूचित जाति एवं 25.22 लाख अनुसूचित जनजाति इस प्रकार, कुल 58.00 लाख परिवार है परंतु अभी तक इनमें से 43.55 लाख परिवारों का ही सत्यापन समग्र पोर्टल पर किया गया है अर्थात आज भी लगभग 14.50 लाख परिवार सत्यापन हेतु शेष है।
जिसके लिए उठाए जा रहे प्रयासों कि जानकारी देते हुए मंत्री श्री शाह ने बताया कि, राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि 09 से 29 जून तक प्रदेश में खाद्य सुरक्षा पर्व का आयोजन किया जाए जिसमें समस्त छूटे हुए परिवारों से संपर्क कर उन्हें पात्रता पर्ची दी जाए जिससे जुलाई माह में उन्हें मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का लाभ मिल सके। प्राथमिकता के रूप में इस अभियान में समस्त अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों को (आयकरदाता और प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी के अधिकारी एवं कर्मचारी को छोड़कर जोड़ने का कार्य इस अवधि में किया जाएगा।)।
खाद्य सुरक्षा पर्व के समापन समारोह में देश के केन्द्रीय मंत्री खाद्य आपूर्ति श्री रामविलास पासवान भी शामिल होंगे। 
साथ ही पात्रकारवार्ता में अधिक जानकारी देते हुए, मंत्री श्री शाह ने बताया कि खाद्य सुरक्षा पर्व के लिए विशेष तैयारीयॉं कि जा रही है। जिसके निर्देश जारी कि जा चुके है। जिसमें -
§ समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन अंतर्गत प्रदेश के प्रत्येक परिवार का सर्वे किया जाएगा। जिसके बाद समग्र पोर्टल पर अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों का विवरण उनकी 
घोषणा के आधार पर उल्लेखित है। इन परिवारों मंे ऐसे परिवार जिन्हें अभी तक किसी भी श्रेणी में प्राथमिकता परिवार के रूप में सत्यापित नही किया गया है, उनकी सूची पंचायतवार और वार्डवार एन.आई.सी. द्वारा तैयार की जाकर दिनांक 02 जून तक वेबसाइट चतंउंदण्ेंउंहतंण्हवअण्पद पर उपलब्ध कराई जायेगी। यह सूची जिला/जनपद स्तर पर डाउनलोड कर प्रिन्ट कर ली जाए।
§ इसी प्रकार ऐसे छूटे हुए परिवारों को प्राथमिकता परिवार के रूप में सत्यापित करने हेतु पर्व के दौरान एक घोषणा पत्र प्रपत्र ‘अ‘ में भराया जाना होगा। कलेक्टर द्वारा प्रत्येक पंचायत/वार्ड के लिए एक प्रभारी की नियुक्ति की जाएगी जो ग्राम पंचायत का सचिव या अन्य शासकीय कर्मचारी हो सकता है। नगरीय क्षेत्र में वार्ड के आकार के आधार पर एक से अधिक प्रभारियों की नियुक्ति की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र में जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 50 से अधिक परिवार सत्यापन ग्रामीण क्षेत्र में जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 50 से अधिक परिवार सत्यापन से शेष है अथवा पंचायत में 3 से अधिक गांव है वहां प्रभारी की सहायता के लिए एक अतिरिक्त व्यक्ति को भी लगाया जाए। इस प्रकार से नियुक्त प्रभारियों को घोषणा-पत्र भरवाने हेतु प्रशिक्षण भी दिया जाये। घोषणा पत्र भरने हेतु मार्गदर्शिका परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। प्रत्येक प्रभारी को इसकी प्रति प्रशिक्षण के दौरान दी जाए।
§ साथ ही घोषणा -पत्र भरवाने हेतु नियुक्त प्रभारियों को छूटे हुए परिवारों की सूची, घोषणा पत्र भरने हेतु मार्गदर्शिका तथा पर्याप्त संख्या में घोषणा-पत्र प्रिन्ट कराकर दिनांक 07 जून तक उपलब्ध कराई जाये।
§ वही ग्राम और वार्ड प्रभारी द्वारा सूची में उल्लेखित परिवारों के घर-घर जाकर घोषणा-पत्र खाद्य सुरक्षा पर्व के पहले दिन दिनांक 9 जून, को भरवाया जायेगा। यदि किसी परिवार का किन्हीं कारणों से घोषणा-पत्र उस दिन नही भरा जा सका तो उनसे अगले दिवस घोषणा-पत्र भरवाया जाये। परंतु यह प्रयास किया जाए कि अधिकतम छूटे हुए परिवारों के घोषणा पत्र पहले ही दिन भर लिए जाए।
§ ऐसे ही किसी भी परिवार का घोषणा पत्र भरना प्रारंभ करने के पूर्व ग्राम और वार्ड प्रभारी द्वारा परिवार के मुखिया को यह स्पष्ट समझाइश दी जाए कि गलत घोषणा पत्र भरने पर बाद में उनके विरूद्ध कार्यवाही हो सकती है।


§ इसके साथ ही जिस अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता हो अथवा प्रथम,द्वितीय या तृतीय श्रेणी मंे शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय संस्था में कार्यरत हो उसके लिए घोषणा पत्र नही भरा जाएगा। ग्राम और वार्ड प्रभारी ऐसे परिवारों की सूची तैयार कर घोषणा पत्रों के साथ स्थानीय निकाय को प्रस्तुत करेगा।
§ इसी प्रकार छूटे हुए परिवारों की सूची में कोई ऐसा परिवार अंकित हो जो गांव और वार्ड में निवासरत नहीं पाया जाता है तो घोषणा पत्र में ऐसे परिवार का समग्र डाटाबेस में अंकित जानकारी भरते हुए ग्राम और वार्ड प्रभारी द्वारा घोषणा पत्र के पीछे पंचनामा बनाया जाएगा। इस पंचनामें के आधार पर स्थानीय निकाय द्वारा समग्र डाटाबेस से नाम विलोपित करने की कार्यवाही की जा सकती है।
§ साथ ही यह आवश्यक है कि 9 जून को की जाने वाली इस कार्यवाही का व्यापक प्रचार-प्रसार पूर्व से किया जाय जिससे प्राथमिकता परिवार नियत दिन को उपलब्घ हो सकें।
§ वही घोषणा पत्र भरने के बाद संबंधित परिवार को एक पावती दी जाएगी जो घोषणा पत्र के नीचे छपी होगी। यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक पंचायत और वार्ड में घोषणा पत्र की क्रम संख्या घोषणा पत्र और पावती में दर्ज हो जिससे पावती से घोषणा पत्र पर की गई कार्यवाही ज्ञात किया जा सके। अनुसूचित जाति और जनजाति के जिन परिवारों के पास स्थाई जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध हो उसकी छायाप्रति घोषणा पत्र क साथ प्राप्त की जावे।
§ इसी कड़ी में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों के अलावा अन्य श्रेणी के कोई परिवार यदि पंचायत में पात्रता पर्ची न मिलने या प्राथमिकता परिवार में न जुड़ने की शिकायत लेकर आते हैं तो उनसे प्रपत्र ‘ब‘ में घोषणा पत्र और जिस श्रेणी के वे हितग्राही हो उस श्रेणी में पंजीयन का प्रमाण लिया जाए।
§ इसके अंतर्गत ही विशेष तौर पर अधिकाधिक छूटे हुुए परिवारों तक पहुंचने के लिए यह आवश्यक है कि 9 जून को की जाने वाली कार्यवाही की सघन मॉनिटरिंग की जाए। इस हेतु 9 जून को जनपद एवं जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएं और प्रभारियों से 


मोबाईल के जरिए सतत् संपर्क बनाया जाए। प्रत्येक तीन घंटे में घोषणा पत्र भरने की प्रगति ली जाए जिससे प्रभारियों पर कार्य को समय सीमा में पूरा करने का दबाव रहेगा। दिन के 
अंत में ऐसे पंचायत और वार्ड की पहचान की जाए वहां घोषणा पत्र भरने का कार्य संतोषप्रद न रहा हो और उनके प्रभारियों की गहन मॉनिटरिंग अगले दिवस की जाए जिससे वहां भी प्रगति संतोषप्रद हो।
§ वही अभियान के दौरान भरे गए घोषणा पत्रों की प्रविष्टि समग्र पोर्टल पर संबंधित परिवार की आई.डी. में स्थानीय निकाय द्वारा दिनांक 18 जून. तक पूर्ण कराई जाएगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के ऐसे परिवार जिनके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है, उनकी प्राविधक प्रविष्टि का प्रावधान समग्र पोर्टल पर किया गया है।
§ इसी प्रकार ऐसे परिवार जिनकी आई.डी. समग्र पोर्टल पर दर्ज नहीं है उनकी आई.डी. निर्धारित प्रक्रिया अनुसार बनाई जाकर सत्यापन किया जाए।
§ समग्र पोर्टल पर घोषणा पत्र के आधार पर जाति की प्रविष्टि का उपयोग ऐसे परिवारों को केवल लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ देने के उद्देश्य के लिए ही किया जाएगा और इसे प्रावधिक सत्यापन कहा जाएगा।
§ प्रावधिक रूप से सत्यापित अनुसूचित जाति और जनजाति के परिवारों एवं अन्य श्रेणी के घोषणा-पत्र प्रस्तुत करने वाले परिवारों की पात्रता पर्ची समग्र पोर्टल से डाउनलोड कर प्रिन्ट कराने का कार्य दिनांक 18 जून, से दिनांक 26 जून, की अवधि में किया जाये।
§ अभियान के दौरान सत्यापित पात्र परिवारों को पात्रता पर्ची के वितरण हेतु जनप्रतिनिधियों की अध्यक्षता में दिनांक 27 जून, को विकासखण्ड स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया जावे। घोषणा पत्र के साथ जुड़ी पावती में इस तथ्य का उल्लेख है कि ऐसे परिवारों को दिनांक 27 जून, को विकासखण्ड मुख्यालय पर पात्रता पर्ची प्राप्त करने हेतु आना है तथापि पात्रता पर्ची वितरण के इस कार्यक्रम का विस्तृत पचार-प्रसार किया जाए जिससे छूटे गए परिवारों को कार्यक्रम की जानकारी रहे। ऐसे परिवार जिन्हें समारोह में पात्रता पर्ची किन्ही कारणों से वितरित नही की जा सकेगी उन्हें स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत के माध्यम से दिनांक 28 जून, से 30 जून. तक वितरित कराई जाये।
§

§ उक्त परिवारों को माह जुलाई,2014 से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत खाद्यान्न, शक्कर, नमक एवं केरोसिन प्राप्त करने की पात्रता होगी।
यह सभी निर्देश अधिकारियों को खाद्य सुरक्षा पर्व के संबंध में दिए जा चुके है।
क्रमांक/35/2014/924/वर्मा

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