संभावित दुर्घटनाओं को रोकने हेतु परिवहन विभाग द्वारा दिशा निर्देश जारी
खण्डवा 10 जून, 2021 - अतिरिक्त क्षेत्रीय परिहवन अधिकारी श्री जगदीश बिल्लौरे ने समस्त यात्रीयान, स्कूल बस, मालयान स्वामियों एवं चालकों, परिचालकों से अपील की है कि वर्षाकाल में संभावित दुर्घटनाओं को रोकने हेतु वाहन का मेन्टेनेस जैसे ब्रेक गियर, वाईपर, छत तिरपाल, हेडलाईट इंडीकेटर आदि जाँचने के उपरांत ही वाहन संचालित करने की अपने स्टॉफ को अनुमति दें। उन्होंने बताया कि अपने वाहन चालकों के चालक लायसेंस श्रेणी वैधता की जाँच कर ले एवं उन्हें निर्देशित करें कि वर्षाकाल में किसी पुल/पुलिया पर पानी होने की दशा में वाहन को किसी भी स्थिति में न चलावें। वर्षा होने की स्थिति में वाहन की गति धीमी एवं नियंत्रित रखें व यातायात के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करें। इसके अतिरिक्त सड़कों पर गढ़्ढों में पानी भरे होने की दशा में वाहन सुरक्षित रूप से चलायें, सिंगल रोड होने की स्थिति में वाहन रोककर सावधानी पूर्वक क्रासिंग करें एवं वाहन चलाते समय नशा न करें तथा शराब पीकर वाहन न चलाये। बगैर फाटक वाली रेल लाईन, संकरी पुलिया पर सावधानीपूर्वक चले, रेस ड्राईविंग, ओव्हर टेकिंग एवं लापरवाही से वाहन न चलायें। वाहन में फर्स्टएड बाक्स जिसमें वैध समय सीमा की दवाईयां हो यह सुनिश्चित कर लें। वाहन के समस्त कागजात जैसे मुख्यतः परमिट, फिटनेस, बीमा, प्रदूषण जाँच प्रमाणपत्र एवं अन्य वाहन संबंधी दस्तावेज चैक कर ले एवं उनके वैध होने की स्थिति में ही वाहन संचालन करें। नागरिकों व यात्रियों की सुरक्षा तथा सड़कों की क्षति से बचाने हेतु यात्री यान एवं मालयान में ओव्हरलोडिंग न करें। यात्री वाहन में आवश्यक आपातकालीन व्दार पूर्ण रूप से उपर्युक्त है अथवा नहीं ? कृपया जाँच करें। यात्री वाहन के पीछे की साईड की जाली हटा लें एवं कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। अन्य आवश्यक उपाय जिसे परिस्थितियों अनुसार आवश्यक हो वे किये जावें।
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