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Tuesday 22 June 2021

निगम आयुक्त श्रीमती सविता प्रधान ने उपायुक्त और अधीक्षण यंत्री को प्रत्यायोजित किए 5 लाख रुपये तक के वित्तीय अधिकार

 निगम आयुक्त श्रीमती सविता प्रधान ने उपायुक्त और अधीक्षण यंत्री को प्रत्यायोजित किए 5 लाख रुपये तक के वित्तीय अधिकार

खण्डवा 22 जून, 2021 - निगम आयुक्त श्रीमती सविता प्रधान ने आज आदेश जारी कर मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 69(4) में विशिष्ट व्यक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उपायुक्त श्री दिनेश मिश्रा और अधीक्षण यंत्री श्री कैलाश चौधरी को 5 लाख रुपये तक के वित्तीय अधिकार प्रत्यायोजित किए है। विभिन्न विभागों को पूर्व में प्रसारित सभी शक्ति आदेश इस नवीन आदेश के द्वारा निरस्त भी किए गए हैं।

कार्यालय अधीक्षक श्री कमल सिंह रघुवंशी ने बताया कि उपायुक्त श्री दिनेश मिश्रा को कार्यालय के समस्त विभागों से संबंधित कार्यों के लिए और अधीक्षण यंत्री श्री कैलाश चौधरी को लोक निर्माण विभाग से संबंधित कार्यों के लिए यह वित्तीय अधिकार प्रत्यायोजित किए गए हैं। इन अधिकारों का प्रयोग किए जाने के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए स्वीकृत आय-व्यय पत्रक बजट में राशि की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। आदेश के तहत किए जाने वाले समस्त कार्य एवं व्यवहार मध्यप्रदेश नगर पालिका (मेयर इन काउंसिल के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारीयों की शक्तियों एवं कर्तव्य) नियम-1998 तथा भंडार क्रय नियम की समस्त प्रक्रिया का पालन किया जाना होगा।

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