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Tuesday 29 June 2021

महिलाओं को हल्के वाहन के चालन का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जायेगा

 महिलाओं को हल्के वाहन के चालन का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जायेगा
इच्छुक आवेदिका अपना आवेदन 10 जुलाई तक जमा करा सकती है

खण्डवा 29 जून, 2021 - परिवहन विभाग द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, आई टी आई परिसर, सिंहाडा रोड़ खण्डवा के माध्यम से हल्के वाहन के चालन का निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं कोविड प्रभावित परिवारों की महिलाओं को इस प्रशिक्षण चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री जगदीश बिल्लौरे ने बताया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम 30 दिवसों का होगा, जिसमें व्यावहारिक प्रशिक्षण (थ्योरी एवं प्रायोगिक) सम्मिलित होगा। प्रशिक्षित महिलाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आई.टी.आई. प्रमाणपत्र के साथ परिवहन विभाग व्दारा नियमानुसार ड्राईविंग लायसेंस प्रदान किया जाएगा। अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री बिल्लौरे ने बताया कि आवेदिकाओं को कोविड -19 के दिशा - निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। उन्होंने बताया कि 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र वाली इच्छुक महिलायें आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया , आवेदन पत्र का प्रारूप एवं प्रस्तुत किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेज संबंधी जानकारी मध्यप्रदेश शासन , परिवहन विभाग की वेबसाईट transport.mp.gov.in से डाउनलोड कर प्राप्त की जा सकती है। इस आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड की फोटोप्रति, गरीबी रेखा के राशन कार्ड की फोटोप्रति (यदि हो तो), जाति प्रमाणपत्र, जन्म तिथि प्रमाण, पासपोर्ट साईज फोटो अन्य कोई दस्तावेज जो आवेदिका प्रस्तुत करना चाहती हो जमा करा सकती है। आवेदिका अपना आवेदन 10 जुलाई सायं 5 बजे तक बंद लिफाफे पर विषय “महिला चालक प्रशिक्षण सत्र‘‘ लिखकर कार्यालय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सिंहाडा रोड, खण्डवा के पते पर प्रस्तुत कर सकती है। इस समयावधि के पश्चात् आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे। आवेदन पत्र कार्यालय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सिंहाडा रोड, खण्डवा एवं कार्यालय अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी खण्डवा, इंदौर रोड खण्डवा से प्राप्त किये जा सकते है। निर्धारित तिथि तक आवेदन प्राप्त होने के पश्चात 30 पात्र महिलाओं का चयन साक्षात्कार या दस्तावेजों आधार पर या दोनों आधार पर नियमानुसार चयन समिति द्वारा वरीयता सूची जारी कर किया जायेगा। शेष महिलायें वरीयता क्रमानुसार प्रतीक्षा सूची में रहेगी। चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

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