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Thursday, 17 June 2021

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में ऋण हेतु इच्छुक आवेदक ऑनलाईन आवेदन कर सकते है।

 जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में ऋण हेतु इच्छुक आवेदक ऑनलाईन आवेदन कर सकते है।

खण्डवा 17 जून, 2021 - महाप्रबधंक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा बताया गया कि भारत सरकार एमएसएमई मंत्रालय के खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अन्तर्गत उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के उद्यम स्थापना हेतु शहरी एवं ग्रामीण हितग्रहियों के लिये जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र खण्डवा द्वारा वर्ष 2021-22 के लिये ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित है। 18 वर्ष से अधिक आयु के हितग्राही जो नवीन उद्यम स्थापना के इच्छुक है। वे उद्योग के लिये अधिकत 25 लाख तक के ऋण आवेदन कर सकते है। जिसमें 10 लाख से अधिक के ऋण प्रकरण पर हितग्राहियों को 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना सेवा क्षेत्र में 10 लाख तक के ऋण हेतु आवेदन किये जा सकेंगे। जिसमें 5 लाख से अधिक ऋण के लिये 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। 

योजनांतर्गत शहरी क्षेत्र में सामान्य श्रेणी के पुरूष को 15 प्रतिशत अनुदान राशि की पात्रता होगी तथा महिला अजा,अजजा, पिछड़ा, विकलांग, अल्पसंख्यक, बीपीएल श्रेणी के समस्त हितग्राहियों को 25 प्रतिशत अनुदान की पात्रता होगी ग्रामीण क्षेत्र में सामान्य श्रेणी के पुरूष को 25 प्रतिशत अनुदान राशि की पात्रता होगी तथा महिला, अजा,अजजा, पिछड़ा, विकलांग, अल्पसंख्यक, बीपीएल श्रेणी के समस्त हितग्राहियों को 35 प्रशित अनुदान की पात्रता होगी योजना में हितग्राहियों को बैंक द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत का स्वयं का अशंदान 5-10 प्रतिशत तक लगया जाना अनिवार्य है। 

एमएसएमई मंत्रालय द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया में संशोधन किया गया है। योजना अन्तर्गत आवेदन करने हेतु हितग्राही पीएमईजीपी पोर्टल  www.kviconline.gov.in  से आवेदन कर सकते है। हितग्राही के आवेदन का चयन आवेदन में उल्लेखित सहपत्रों के मूल्यांकन के आधार पर एवं क्रेडिट स्कोर के मापदंडो पर किया जावेगा। तद्उपरांत कार्यालय से ऋण प्रकरण बैंकों को अनुशंसित कियें जावेंगे। 

योजना की विस्तृत जानकारी www.kviconline.gov.in   पर देखी जा सकती है। 

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