AAPKI JIMMEDARI

AAPKI JIMMEDARI

Wednesday 24 February 2021

12 उर्वरक विक्रेताओं पर 5-5 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया

 12 उर्वरक विक्रेताओं पर 5-5 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया

खण्डवा 24 फरवरी, 2021 - प्रमुख सचिव कृषि विभाग के निर्देश पर जिले में यूरिया उर्वरक के सबसे बड़े 20 खरीददारों की जांच हर माह की जाती है। माह जनवरी में उर्वरक के बड़े खरीददार किसानों की जांच में यह पाया गया कि जिले के कुल 12 विक्रेताओं द्वारा उर्वरक विक्रय प्रक्रिया में शासन के दिशा निर्देशों की अवहेलना की गई है। कलेक्टर श्री अनय द्विवेदी ने उर्वरक विक्रय में अनियमितता करने वाले जिले के 12 विक्रेताओं पर 5-5 हजार रूपये अर्थदण्ड लगाने के आदेश जारी किए है। कलेक्टर श्री द्विवेदी ने बताया कि विक्रेताओं को निर्देश दिए गए है कि वे उर्वरक का विक्रय पीओएस मशीन के माध्यम से ही करें तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के तहत किसी एक ही किसान को निर्धारित सीमा से ज्यादा मात्रा में उर्वरक विक्रय न करें। 

जिन 12 उर्वरक विक्रेताओं पर 5-5 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया है, उनमें सेवा सहकारी समिति खुटलाकला, जिला विपणन अधिकारी खण्डवा, मयंक कृषि सेवा केन्द्र भगवानपुरा, दीपक ट्रेडर्स खुटलाकला, न्यू रावजी ब्रदर्स खण्डवा, विजय कुमार मांगीलाल खण्डवा, यश फर्टीलाइजर्स , मिश्रा कृषि सेवा केन्द्र पंधाना, विकास एग्रो पुनासा, गोपाल एग्रो एजेंसी पुनासा, संजय कृषि सेवा केन्द्र गुड़ी, पटेल कृषि सेवा केन्द्र अमलपुरा शामिल है। इन सभी 12 उर्वरक विक्रेताओं को 7 दिवस की समय सीमा में अर्थदण्ड की राशि जमा कराने के निर्देश दिए गए है। इन उर्वरक विक्रेताओं को हिदायत दी गई है कि भविष्य में वे शासन के निर्धारित प्रावधानों का पालन करें अन्यथा उनके विरूद्ध कड़ी दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। 

No comments:

Post a Comment